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Saturday, 11 May, 2024
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पाकिस्तान में राष्ट्रपति, PM से भी अधिक वेतन पाते हैं SC के जज, चीफ जस्टिश तनख़्वाह पाने में शीर्ष पर

लोक लेखा समिति को सौंपे गए आंकड़ों से पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पाकिस्तान में सबसे अधिक वेतन पाने वाले व्यक्ति हैं. यहां तक की सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति से अधिक वेतन मिलता है.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मंत्रियों, संघीय सचिवों और सांसदों के वेतन से भी अधिक है. इसकी जानकारी लोक लेखा समिति को सौंपे गए आंकड़ों से पता चलता है.

पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश इस मामले में दूसरे स्थान पर हैं. पाकिस्तान में राष्ट्रपति देश में सबसे अधिक वेतन पाने वालो में तीसरे स्थान पर आते हैं. लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नूर खान ने बताया कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति का वेतन पाकिस्तानी रुपये (PKR) के हिसाब से 896,550 रुपये प्रति महीने हैं जबकि प्रधान मंत्री को 201,574 पाकिस्तानी रुपए प्रति महीने वेतन मिलता है. वहीं, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को 1,527,399 पाकिस्तानी रुपये प्रति महीने वेतन मिलता है. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन 1,470,711 पाकिस्तानी रुपये प्रति महीने वेतन मिलता है और संघीय मंत्रियों को  338,125 पाकिस्तानी रुपये प्रति महीने वेतन मिलता है.

पाकिस्तान में एक सांसद का वेतन 188,000 पाकिस्तानी रुपया प्रति महीना है. जबकि जबकि ग्रेड -22 अधिकारी को  591,475 रुपए प्रति महीने मिलते हैं. जानकारी के मुताबिक लोक लेखा समिति ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्राप्त भत्तों और अन्य विशेषाधिकारों के बारे में विवरण मांगा था.

पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार मंगलवार को शीर्ष अदालत के 10 साल से अधिक के खर्च के ऑडिट के लिए लोक लेखा समिति के सामने पेश नहीं हुए. समिति ने उन्हें अगले मंगलवार को होने वाली बैठक के लिए फिर से बुलाया है और पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी करने की चेतावनी दी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समिति के सदस्यों ने रजिस्ट्रार के न आने पर काफी रोष व्यक्त किया.

एक रिपोर्ट के मुताबिक, समिति के अध्यक्ष नूर खान ने कहा, ‘अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान लेखा अधिकारी लोक लेखा समिति के सामने पेश नहीं होते हैं, तो बाकी संस्थान क्यों जवाबदेह होंगे.’


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