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Friday, 17 May, 2024
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कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए तैयार हुआ पाकिस्तान

अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जासूसी के आरोपों में पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे जारी रखा है.

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नई दिल्ली : कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए आखिरकार पाकिस्तान तैयार हो गया है. भारत ने गुरुवार को कहा कि कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने के लिए पाकिस्तान द्वारा कल भेजे गए प्रस्ताव का मूल्यांकन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जा रहा है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने साप्ताहिक ब्रीफिंग में कहा, ‘हमें पाकिस्तान से एक प्रस्ताव मिला है. हम प्रस्ताव का आईसीजे के फैसले के मुताबिक मूल्यांकन कर रहे हैं. हम राजनयिक के माध्यम से इस मामले में पाकिस्तान के साथ संवाद बनाएंगे. पाकिस्तान द्वारा जाधव को कांसुलर एक्सेस देने की घोषणा के तुरंत बाद यह प्रतिक्रिया आई है, जाधव को पाकिस्तान ने फांसी की सजा सुनाई है और वर्तमान में वह वहां जेल में बंद है.


यह भी पढ़ेंः कुलभूषण जाधव पर आईसीजे के फैसले के 10 दिन बाद भी पाकिस्तान की कोई टिप्पणी नहीं


भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, ‘पाकिस्तान द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का मूल्यांकन आईसीजे द्वारा दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है. जो भी जवाब देना है वह राजनयिकों के माध्यम से हम वक्त पर देंगे.’

यह प्रतिक्रिया आईसीजे द्वारा पूर्व नौसेना अधिकारी को कांसुलर एक्सेस देने के दो सप्ताह बाद आई है. आईसीजे ने अपने फैसले में पाकिस्तान को ‘सजा और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार’ को सुनिश्चित करने के लिए कहा है.

भारत की बड़ी जीत में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जासूसी के आरोपों में पाकिस्तानी जेल में बंद कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे जारी रखा है और यह पाया था कि पाकिस्तान ने उसे कांसुलर एक्सेस नहीं देकर वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है.

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कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं

आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान ने आश्वासन दिया था कि वह इसका अनुपालन करेगा. फैसले के एक दिन बाद पाकिस्तान ने कहा कि जाधव को विएना कन्वेंशन के आर्टिकल 36, पैराग्राफ 1 (बी) के तहत उनके अधिकारों की जानकारी दी गई थी. पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनको ‘कांसुलर एक्सेस देने की प्रक्रिया’ चल रही है. हालांकि, जाधव के मुद्दे पर हुई बैठक में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है.

कांसुलर एक्सेस के लिए पूर्व शर्तें?

वहीं इससे पहले आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान ने जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए कुछ शर्तें लगाई थी और यह स्पष्ट करने से भी इनकार कर दिया था कि क्या मामले को सैन्य अदालत से दीवानी में स्थानांतरित करने की योजना है.

पिछले सप्ताह मीडिया से बातचीत में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा था कि भारत सरकार वियना सम्मेलन के अनुपालन में जाधव के लिए कांसुलर एक्सेस की उम्मीद कर रही है. मंत्रालय ने यह भी कहा कि सरकार इस संबंध में पाकिस्तानी अधिकारियों के संपर्क में है.

विश्व मामलों की भारतीय परिषद के महानिदेशक और पूर्व राजनयिक टीसीए राघवन ने कहा, पाकिस्तान को एक्सेस देना होगा. पाकिस्तान इसे तात्कालिकता के रूप में नहीं देख रहा है. लेकिन मुझे यकीन है कि दोनों पक्ष इसके लिए काम कर रहे हैं.

(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट्स के साथ)

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