नई दिल्ली: लाहौर हाई कोर्ट (एलएचसी) ने सोमवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 23 मई तक के लिए जमानत दे दी. एआरवाई न्यूज ने यह जानकारी दी है.
न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, बुशरा बीबी के वकील ख्वाजा हारिस ने उनके लिए 10 दिन की सुरक्षात्मक जमानत का अनुरोध किया था. हाई कोर्ट ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और 23 मई तक उनकी जमानत मंजूर कर ली. इससे पहले दिन में, इमरान खान बुशरा बीबी के साथ हाई कोर्ट के समक्ष पेश हुए और अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अपनी पत्नी के लिए सुरक्षात्मक जमानत पाने के लिए याचिका दायर की.
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने अदालत से सुरक्षात्मक जमानत मंजूर करने का अनुरोध किया, क्योंकि मामले की जांच कर रहे राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) उन्हें गिरफ्तार कर सकता है.
पिछले हफ्ते, आईएचसी ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जांच में शामिल होने का निर्देश दिया था. जानकारी के अनुसार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को अंतरिम जमानत देने का एक लिखित आदेश जारी किया.
आदेश के मुताबिक, अगर इमरान खान जांच में बाधा डालते हैं तो एनएबी इमरान खान की जमानत रद्द करने की याचिका दायर कर सकती है. आदेश में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर इमरान खान को जांच दल के सामने पेश किया जा सकता है.
एआरवाई न्यूज ने बताया कि आदेश में महाधिवक्ता और अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल के इस रुख को आपत्तिजनक बताया गया है कि इमरान खान को “अनुच्छेद 245 के कारण राहत नहीं मिल सकती है.”
इसके अलावा, बुशरा बीबी ने 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-कादिर ट्रस्ट मामले में NAB को चुनौती दी और अध्यक्ष और महानिदेशक, राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो को याचिका में प्रतिवादी बनाया गया.
दलील में कहा गया है कि राजनीतिक विरोधियों ने बुशरा बीबी के खिलाफ एक फर्जी जांच शुरू की है और समाचार रिपोर्ट के अनुसार, अदालत से अनुरोध किया है कि वह जांच के संबंध में एनएबी को निर्देश जारी करे.
जियो न्यूज ने बताया कि इमरान खान, बुशरा बीबी और अन्य पीटीआई नेताओं को पीटीआई सरकार और एक संपत्ति टाइकून के बीच समझौते से संबंधित एनएबी जांच का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है.
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