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Saturday, 21 December, 2024
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पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को देशद्रोह के मामले में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई

पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मौक की सज़ा सुनाई है. पूर्व सैन्य चीफ़ फिलहाल दुबई में है.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को उच्च राजद्रोह मामले में विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई. पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक पाकिस्तान की विशेष अदालत ने मुशर्रफ को मौक की सज़ा सुनाई है. पूर्व सैन्य चीफ़ फिलहाल दुबई में है. तीन जजों की बेंच ने यह फैसला 2-1 से सुनाया. मामला दिसंबर 2013 से कोर्ट में लंबित था.

विशेष अदालत जिसे पेशावर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वक़ार अहमद सेठ और सिंध उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नज़र अकबर और लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शाहिद करीम ने फैसला सुनाया. फैसला 19 नवंबर को सुरक्षित रख लिया गया था.

बता दें कि फाइनल फैसले की घोषणा से पहले पाकिस्तान की तहरीक ए इंसाफ पार्टी की सरकार ने परवेज मुशर्रफ की राजद्रोह मामले पर रोक की मांग करने वाली याचिका दायर की थी जिसपर लाहौर उच्च न्यायालय ने सोमवार को संघीय सरकार को नोटिस भी जारी किया था.

मुशर्रफ का न्यायालय से अनुरोध

डॉन अखबार की खबर के मुताबिक मुशर्रफ ने अपनी याचिका में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि विशेष अदालत में उनके खिलाफ लंबित सुनवाई और उनके खिलाफ सभी कार्रवाई को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

मुशर्रफ मार्च 2016 से दुबई में रह रहे हैं. वह संविधान को भंग करने और 2007 में आपात शासन लगाने के मामले में राजद्रोह के आरोपों का सामना कर रहे हैं. इस मामले में उनके खिलाफ 2014 में आरोप तय किए गए थे. 76 वर्षीय मुशर्रफ उपचार के लिए दुबई गए थे लेकिन तब से सुरक्षा और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर लौटे नहीं.

‘डॉन’ समाचारपत्र की खबर के अनुसार विशेष अदालत ने 19 नवंबर को सुरक्षित रखा गया फैसला सुनाया है.

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