इस्लामाबाद, 25 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के एक मंत्री ने बुधवार को आम लोगों पर सैन्य मुकदमे चलाने का बचाव किया।
सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने इमरान खान के नेतृत्व वाले विपक्षी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) से सैन्य मुकदमों के मुद्दे का राजनीतिकरण करने या इसे लेकर विवाद पैदा करने से बचने का आग्रह किया।
उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘जब किसी रक्षा प्रतिष्ठान पर हमला किया जाता है या उसकी संपत्ति को आग लगा दी जाती है, तो दोषियों को पकड़ना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। जिस तरह रेलवे पुलिस रेलवे परिसरों में अपराधों से निपटती है, उसी तरह सैन्य अदालतें सैन्य संपत्तियों को निशाना बनाने के अपराधों से निपटती हैं। इसलिए, जब सैन्य संपत्तियों पर हमले होते हैं, तो सैन्य अधिनियम लागू किया जाता है।”
नौ मई, 2023 को विरोध प्रदर्शनों के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में शामिल संदिग्धों के मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त सैन्य अदालतों ने पिछले सप्ताह 25 लोगों को 2 से 10 साल तक की जेल की सजा सुनाई थी।
खान की पार्टी ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि सैन्य अदालतों को आम लोगों पर मुकदमे चलाने का कोई अधिकार नहीं है।
भाषा जोहेब अविनाश
अविनाश
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