नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए अदालतों के निर्देशों के बाद, इस्लामाबाद पुलिस पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए अगले 24 घंटों में ज़मान पार्क का दौरा करेगी.
गिरफ़्तारी के अटकलों के बीच इमरान खान ने अपने चल रहे चुनाव अभियान के तहत रविवार (19 मार्च) को लाहौर में मीनार-ए-पाकिस्तान में एक ‘ऐतिहासिक’ जनसभा आयोजित करने की घोषणा की है.
उन्होंने सोमवार को लाहौर में अपने बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से दाता दरबार के पास चुनावी रैली में भाग लेने वालों को संबोधित करते हुए घोषणा की कि ‘चोरों की जवाबदेही’ के लिए सामने आने का आग्रह किया और कहा, ‘हम सभी को मिलकर लड़ना होगा.’
जियो न्यूज रैली को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा, ‘मैं रविवार 19 मार्च दोपहर 2 बजे मीनार-ए-पाकिस्तान में जलसा आयोजित करूंगा.’
धमकी देने का आरोप
इस्लामाबाद की एक सत्र अदालत ने राजधानी की अदालत से संबंधित एक महिला न्यायाधीश को धमकी देने के मामले में खान के लिए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था.
जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, खान पर 20 अगस्त को एफ-9 पार्क में एक रैली में न्यायिक मजिस्ट्रेट जेबा चौधरी और पुलिस अधिकारियों को धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था.
इससे पहले दिन में, दीवानी न्यायाधीश राणा मुजाहिद रहीम ने खान को बार-बार बुलाये जाने पर भी पेश न होने पर तीन पन्नों का वर्डिक्ट जारी किया और गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया.
पूर्व प्रधानमंत्री ने सुनवाई में शामिल होने के बजाय, जज के सामने शारीरिक रूप से पेश होने से छूट के लिए याचिका दायर की और वीडियो लिंक के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति का अनुरोध किया.
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद से एक पुलिस दल ने हेलीकॉप्टर से लाहौर के लिए उड़ान भरी है.
सूत्रों के अनुसार बैठक के प्रतिभागियों ने फैसला किया कि इस्लामाबाद पुलिस को पूरी तरह से समर्थन दिया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राजधानी की पुलिस बिना किसी बाधा के खान के जमान पार्क स्थित आवास पर पहुंचे.
सूत्रों ने कहा, ‘इस्लामाबाद पुलिस जमान पार्क के लिए रवाना होने से पहले खान के मुख्य सुरक्षा अधिकारी से संपर्क करेगी.’
एक जिला और सत्र अदालत ने इससे पहले दिन में तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट को भी बहाल कर दिया था.
इस्लामाबाद की अदालत ने इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा मामले की सुनवाई से छूट की मांग वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
पिछले हफ्ते, आईएचसी ने पीटीआई प्रमुख की लगातार अनुपस्थिति के कारण स्थानीय अदालत द्वारा जारी किए गए गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित किया था.
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