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रविवार, 8 जून, 2025
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पाकिस्तान : अदालत ने जेल में पूर्व प्रधानमंत्री खान के खिलाफ सुनवाई पर रोक को 20 नवंबर तक बढ़ाया

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इस्लामाबाद, 16 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को सिफर (राजनयिक केबल) मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में सुनवाई के खिलाफ लगी रोक को 20 नवंबर तक बढ़ा दिया।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब और न्यायमूर्ति समन रफत इम्तियाज ने जेल में मुकदमे की सुनवाई को लेकर 71 वर्षीय खान की अपील पर यह विस्तार दिया।

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने यह जानकारी दी।

यह अपील इसी अदालत की एकल सदस्यीय पीठ के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पिछले महीने रावलपिंडी की अडियाला जेल में खान के मुकदमे की सुनवाई को बरकरार रखा था। खान अडियाला जेल में बंद हैं।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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