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Tuesday, 24 February, 2026
होमविदेशएनएचआरसी ने अंडमान में मारे गए पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रु मुआवजा देने का निर्देश दिया

एनएचआरसी ने अंडमान में मारे गए पत्रकार के परिजनों को 10 लाख रु मुआवजा देने का निर्देश दिया

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पोर्ट ब्लेयर, 12 सितंबर (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने निर्देश दिया है कि उत्तरी अंडमान जिले के डिगलीपुर में दो अप्रैल को जिस पत्रकार का जला हुआ शव पाया गया था उसके परिजनों को दो सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का भुगतान किया जाए।

स्थानीय समाचार चैनल ‘रिपब्लिक अंडमान’ के मालिक 38 वर्षीय शाहदेब डे का शव उत्तरी अंडमान जिले के देशबंधु नगर के एक खेत में पाया गया था। वह 29 मार्च से लापता थे।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को मृत पत्रकार के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

एनएचआरसी ने अपने आदेश में कहा, ‘‘चूंकि यह स्थापित हो गया है कि उक्त पत्रकार की हत्या क्षेत्र में जारी अवैध गतिविधियों के बारे में उनकी साहसिक खबर के कारण हुई है, इसलिए आयोग इसे एक उपयुक्त मामला मानता है जहां पीड़ित परिवार को आर्थिक मुआवज़ा दिया जाना चाहिए।’’

पुलिस ने बताया कि डे की हत्या की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है और अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

भाषा संतोष नरेश

नरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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