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Monday, 23 December, 2024
होमविदेश'एक सर्च वारंट हमेशा नहीं चलता', लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान के घर की तलाशी पर रोक लगाई

‘एक सर्च वारंट हमेशा नहीं चलता’, लाहौर एंटी-टेररिज्म कोर्ट ने इमरान खान के घर की तलाशी पर रोक लगाई

पूर्व प्रधान मंत्री ने अपने ज़मान पार्क निवास के लिए तलाशी वारंट को रद्द करने का अनुरोध करते हुए लाहौर की आतंकवाद-रोधी अदालत का रुख किया था.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान स्थित एआरवाई न्यूज ने बताया कि लाहौर में एक एंटी-टेररिज्म कोर्ट(एटीसी) ने मंगलवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान के जमान पार्क स्थित आवास की तलाशी वारंट को ‘अमान्य’ घोषित कर दिया.

एआरवाई न्यूज पाकिस्तानी न्यूज चैनल एआरवाई टीवी का एक डिजिटल प्रारूप है. एटीसी जज अबहर गुल खान ने पीटीआई प्रमुख की याचिका पर सुरक्षित फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार का सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होता है.

कार्यवाही शुरू होते ही आयुक्त लाहौर, डीसी लाहौर और अन्य अधिकारी एटीसी न्यायाधीश अभार गुल की अदालत में पेश हुए.

पूर्व प्रधान मंत्री ने अपने ज़मान पार्क निवास के लिए तलाशी वारंट को रद्द करने का अनुरोध करते हुए लाहौर की एंटी-टेररिज्म कोर्ट का रुख किया था.

एआरवाई न्यूज के मुताबिक, इमरान खान ने याचिका में राज्य, लाहौर के कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर, एसएसपी ऑपरेशन लाहौर और अन्य को प्रतिवादी बनाया था.

खान ने अपनी दलील में कहा कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गलत इरादे से तलाशी वारंट जारी किया.

उन्होंने अपनी दलील में कहा, “ज़मन पार्क, लाहौर में स्थित याचिकाकर्ता के घर से संबंधित तलाशी वारंट को कृपया रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें न्याय और निष्पक्ष जांच के आवश्यक कानूनी मापदंडों की अभाव हैं.”

पुलिस ने 18 मई को एटीसी से इमरान खान के जमान पार्क आवास के लिए तलाशी वारंट हासिल किया था.


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