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Friday, 15 November, 2024
होमविदेशइस्लामाबाद HC ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अंतरिम जमानत दी

इस्लामाबाद HC ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को अंतरिम जमानत दी

प्राथमिकी के अनुसार, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अबराज समूह ने इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू स्थित एक बैंक के  पीटीआई खाते में 2100,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किए थे.

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नई दिल्ली: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रतिबंधित फंडिंग मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रमुख इमरान खान की अंतरिम जमानत को सोमवार को मंजूरी दे दी.

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद की एक अदालत ने 31 अक्टूबर तक वैध एक लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दी. विशेष अदालत से जमानत लेने का कदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) द्वारा पिछले हफ्ते उसी मामले में 18 अक्टूबर तक पीटीआई अध्यक्ष को सुरक्षात्मक जमानत देने के बाद आया. इस में कोर्ट द्वारा शर्त रखी गई है कि खान संबंधित अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, संघीय जांच एजेंसी ने इमरान खान और उनकी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ कथित तौर पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग को उनकी पार्टी के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग मामले में गलत हलफनामा देने के लिए मामला दर्ज किया है. पीटीआई प्रमुख इमरान खान ने इस्लामाबाद में एफआईए के कमर्शियल बैंक सर्कल द्वारा उनके और पीटीआई के अन्य नेताओं के खिलाफ छह अक्टूबर को प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जमानत मांगी थी.

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘पीटीआई ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग के समक्ष [अबराज संस्थापक] आरिफ मसूद नकवी का एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि डब्ल्यूसीएल (वूटन क्रिकेट लिमिटेड) के खातों में एकत्र की गई सभी राशि पीटीआई के खाते में जमा कर दी गई थी. पाकिस्तान में… हलफनामा झूठा/जाली साबित हुआ है क्योंकि मई 2013 में डब्ल्यूसीएल से पाकिस्तान में दो अलग-अलग खातों में दो और लेनदेन भी किए गए थे.’

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इसने संबंधित अधिकारियों को संदिग्ध लेनदेन के खिलाफ रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए यूनाइटेड बैंक लिमिटेड (यूबीएल) का भी जिक्र किया.

इसके बाद, इमरान ने सुरक्षात्मक जमानत के लिए एक याचिका दायर की जिसमें कहा गया था कि राहत की जरूरत है ताकि वह ‘आत्मसमर्पण कर सकें और जमानत याचिका पर विचार करने के अधिकार क्षेत्र वाले संबंधित अदालत से संपर्क कर सकें.

मामले की सुनवाई के दौरान, इमरान के वकील, सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि एफआईए द्वारा इसी मामले में बुक किए गए दो अन्य लोगों ने पहले जमानत के लिए एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि, महिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था.

डॉन के हवाले से वकील ने कहा, ‘यह मामला या तो बैंकिंग अदालत का है या विशेष केंद्रीय अदालत का है. इसमें फर्जी खातों का कोई जिक्र नहीं है.’

पाकिस्तान की जांच एजेंसी ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 की धारा 5 और 23 के साथ धारा 420, 468, 471, 477-ए, और 109 पठित सहित प्राथमिकी दर्ज की.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान के अलावा सरदार अजहर तारिक, तारिक शफी और यूनिस आमिर कियानी को भी प्राथमिकी में नामजद किया गया है.

प्राथमिकी के अनुसार, जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि अबराज समूह ने इस्लामाबाद में जिन्ना एवेन्यू स्थित एक बैंक के  पीटीआई खाते में 2100,000 अमेरिकी डॉलर ट्रांसफर किए थे.

प्राथमिकी में लिखा है कि धोखाधड़ी के आरोपों के कारण अबराज समूह वर्तमान में परिसमापन में है. इसके अलावा, पार्टी को वूटन क्रिकेट क्लब के दो बैंक खातों से अधिक वित्तपोषण मिला है. जांच एजेंसी ने कहा कि निजी बैंक के प्रबंधक ने भी संदिग्ध लेनदेन की जांच में एफआईए की मदद की है.

जियो न्यूज के मुताबिक, एफआईए ने कहा कि व्यवसायी आरिफ नकवी द्वारा पाकिस्तान के चुनाव आयोग को दिया गया हलफनामा भी झूठा था.

प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि उसी बैंक शाखा के प्रबंधक को भी मामले में नामित किया गया था. इसमें कहा गया है कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स की जानकारी बैंक अधिकारियों को संबंधित अधिकारियों को देनी थी, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे.

प्राथमिकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) द्वारा प्रतिबंधित फंडिंग मामले में एफआईए को नोटिस जारी करने के एक दिन बाद आई है जब इमरान खान की पार्टी ने संस्था को जांच से एजेंसी को रोकने के लिए कहा था.


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