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Thursday, 19 December, 2024
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इस्लामाबाद HC ने सरकार-विरोधी प्रदर्शन पर दिया आदेश- SCO समिट के दौरान नहीं होगा कोई अनाधिकृत प्रोटेस्ट

मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका पर लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए.

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इस्लामाबाद: एआरवाई न्यूज ने शनिवार को बताया कि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि 15 और 16 अक्टूबर को होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान राजधानी शहर में किसी भी अनाधिकृत विरोध प्रदर्शन या सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने व्यापारियों द्वारा दायर एक याचिका पर लिखित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान कोई लॉकडाउन नहीं लगाया जाना चाहिए.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने व्यापारियों द्वारा दायर याचिका पर लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भी कोई लॉकडाउन नहीं किया जाना चाहिए.

यह आदेश इस्लामाबाद और लाहौर में सरकार के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच आया है.

एचसी ने इस्लामाबाद प्रशासन और सरकार को विरोध प्रदर्शन के लिए एक निर्दिष्ट क्षेत्र निर्धारित करने का निर्देश दिया. एआरवाई न्यूज ने फैसले का हवाला देते हुए कहा, “प्रदर्शनकारियों को अपना विरोध दर्ज करने के लिए प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में ही इकट्ठा होना चाहिए.”

एआरवाई न्यूज ने बताया कि पाकिस्तानी संविधान के अनुच्छेद 16 और 17 को स्वीकार करते हुए, जो सभा और आंदोलन के अधिकार की गारंटी देते हैं, एचसी ने जोर देकर कहा कि ये अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन हैं. आईएचसी ने अधिकारियों को इस्लामाबाद में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, अदालत को बताया गया कि एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रेड जोन की ओर मार्च कर रहे हैं, जिससे अन्य नागरिकों की आवाजाही बंद हो जाएगी. एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि अदालत को बताया गया कि सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 245 के तहत सेना को तैनात किया गया है, जबकि धारा 144 भी लागू है.

एआरवाई न्यूज ने बताया कि इससे पहले शनिवार को संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया कि इस्लामाबाद में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रदर्शनकारियों में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के 11 अधिकारी और 120 अफगान नागरिक शामिल हैं.

एआरवाई न्यूज के अनुसार, नकवी ने कहा कि कार्रवाई के दौरान 564 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के 11 पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, जो कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल थे.

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) इस्लामाबाद और लाहौर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए 1 अक्टूबर को इस्लामाबाद से शुरू होने वाले राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है.


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