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Saturday, 16 November, 2024
होमविदेश'तुरंत रिहा करें,' अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया 'गैर कानूनी'

‘तुरंत रिहा करें,’ अल कादिर ट्रस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को बताया ‘गैर कानूनी’

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई उमर अता बांदियाल ने आदेश दिया कि इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए. और उसके बाद खान को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया गया.

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नई दिल्ली: नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने “गैर कानूनी” घोषित कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इमरान खान को तुरंत रिहा किया जाए. और उसके बाद खान को तत्काल प्रभाव से रिहा कर दिया है.

अदालत ने खान को एक बार फिर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया.

पीटीआई प्रमुख को अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद यह आदेश आया.

सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को पेश करने के लिए 4.30 बजे का समय दिया था लेकिन उन्हें भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 5.45 बजे पेश किया गया.

उन्हें 15 वाहनों के काफिले में लाया गया था.

जब सुनवाई फिर से शुरू हुई, तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंदियाल ने खान से कहा, “आपको देखकर अच्छा लगा.”

सीजेपी ने टिप्पणी की, “हम मानते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध थी.”

पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार खान को अदालत में पेश करने का निर्देश पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बांदियाल द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान बताया.

खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही तीन सदस्यीय पीठ की अध्यक्षता करते हुए सीजेपी ने यह टिप्पणी की. बेंच में सीजेपी के अलावा जस्टिस अतहर मिनल्लाह और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर भी शामिल हैं.

सुनवाई की शुरुआत में, पूर्व प्रधानमंत्री के वकील हामिद खान ने अदालत को सूचित किया कि खान अपनी अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने के लिए आईएचसी आए थे. पीटीआई प्रमुख जब अपना वेरिफिकेशन करवा रहे थे तो रेंजर्स के जवान कमरे में घुस गए.


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