scorecardresearch
Saturday, 12 April, 2025
होमविदेशपाक में नागरिकों पर सैन्य मुकदमों के खिलाफ याचिकाओं पर पूर्ण पीठ का सरकार का अनुरोध खारिज

पाक में नागरिकों पर सैन्य मुकदमों के खिलाफ याचिकाओं पर पूर्ण पीठ का सरकार का अनुरोध खारिज

Text Size:

इस्लामाबाद, 18 जुलाई (भाषा) पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने गत नौ मई की हिंसा के दौरान सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी इमारतों को निशाना बनाये जाने में शामिल लोगों पर सैन्य मुकदमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पूर्ण पीठ गठित करने के सरकार का अनुरोध मंगलवार को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति बांदियाल की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की पीठ उन असैनिकों पर सैन्य अदालतों में मुकदमे को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिन्हें नौ मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा में तोड़फोड़ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ अखबार की खबर के अनुसार, बांदियाल ने साफ किया कि असैन्य नागरिकों पर ऐसे मामलों में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, जो संविधान के अनुरूप नहीं हों।

असैन्य नागरिकों को संवैधानिक संरक्षण होने पर जोर देते हुए न्यायमूर्ति बांदियाल ने कहा कि सैन्य अदालतें संक्षिप्त मुकदमे चलाती हैं, वे अपने फैसलों में कारण नहीं बतातीं और साक्ष्य भी दर्ज नहीं करतीं। उन्होंने कहा कि सैन्य अदालतें जनता के लिए नहीं होतीं।

उन्होंने कहा कि सैन्य कानून बहुत सख्त हैं और सामान्य प्रावधानों से अलग हैं, इसलिए असैन्य नागरिकों से अनुचित कड़ाई नहीं होनी चाहिए।

भाषा वैभव सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.