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Monday, 2 February, 2026
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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को भ्रष्टाचार के मामले में 17-17 साल की कैद

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 20 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई।

अगस्त 2023 से जेल में बंद खान (73) अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ होने के बाद से विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे हैं। तोशाखाना-2 मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख खान फिलहाल बंद हैं।

खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दोनों पर 1.64-1.64 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया।

फैसले में कहा गया है, “इस अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान अहमद खान नियाजी की उम्र के साथ साथ यह तथ्य भी ध्यान में रखा कि बुशरा इमरान खान एक महिला हैं। इन दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लचीला रुख अपनाकर अधिक सजा की तुलना में कम सजा सुनाई गई।”

अदालत ने कहा कि “इस मामले में दोषियों को” दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 382-बी (सजा के समय कारावास की अवधि को ध्यान में रखना) का लाभ दिया गया है।”

मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 21 गवाह पेश हुए।

फैसला सुनाए जाते समय खान और बुशरा अदालत में मौजूद थे।

खान ने मामले में सीआरपीसी की धारा 342 के तहत दर्ज बयान में इन आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामला फर्जी है।

मामला जुलाई 2024 में दायर किया गया था और इसमें आरोप था कि खान और बीबी ने मूल्यवान वस्त्र, महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के आभूषणों को तोशाखाना (राजकीय उपहार भंडार) में जमा किए बिना बेच दिया था।

वित्त राज्य मंत्री बिलाल अजहर कयानी ने ‘जियो न्यूज’ से कहा कि उपहारों को जमा नहीं किया गया, जबकि उन्हें कानूनी रूप से इन्हें जमा करना चाहिए था।

घटना को “दुर्भाग्यपूर्ण” बताते हुए उन्होंने कहा, “कानूनी प्रक्रिया के दौरान जो तथ्य सामने आए, उनके अनुसार आभूषण की वास्तविक कीमत सात करोड़ रुपये थी; हालांकि, इसका मूल्यांकन 58-59 लाख रुपये किया गया था।”

तोशाखाना कैबिनेट प्रभाग के तहत काम करने वाला एक विभाग है जो दूसरे देशों के शासन प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों की ओर से पाकिस्तानी शासकों व सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले उपहारों को रखता है। तोशाखाना में उपहार जमा होने के बाद, उन्हें उचित नियमों और प्रक्रियाओं के तहत खरीदा जा सकता है।

अक्टूबर 2024 में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुशरा को इस मामले में जमानत दे दी थी, और एक महीने बाद, खान को भी इस मामले में जमानत दी गई थी। पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था।

इस बीच, अभियोजन प्रक्रिया अदियाला जेल में हुई, जहां खान और उनकी पत्नी इस साल की शुरुआत में अल-कदीर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से कैद हैं।

दोनों दोषी उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं।

भाषा जोहेब रंजन

रंजन

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यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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