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सोमवार, 9 जून, 2025
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पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग को पीटीआई की चिंताओं को दूर करने का निर्देश

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(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 22 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को आगामी आठ फरवरी को होने वाले आम चुनावों में समान अवसर नहीं देने संबधी पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की चिंताओं को दूर करने का निर्देश दिया।

इमरान खान भ्रष्टाचार के मामले में इस समय जेल में बंद हैं।

न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद, न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति सैयद मंसूर अली की तीन सदस्यीय पीठ ने खान की ‘पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश जारी किए।

अदालत ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) के अधिकारियों को तलब किया। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पीटीआई को शुक्रवार दोपहर तीन बजे शीर्ष चुनाव निकाय को अपनी शिकायत सौंपने को कहा।

अदालत ने अटॉर्नी जनरल को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को सहूलियत देने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, ‘‘समान अवसर न होने के बारे में पार्टी की चिंताएं उचित प्रतीत होती हैं।’’उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के आचरण से लगता है कि ‘‘कोई समान अवसर नहीं है।’’

न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से जांच करने और पीटीआई द्वारा उठाई गई सभी चिंताओं का समाधान करने को भी कहा।

जियो न्यूज की की खबर के मुताबिक खान के वकील शोएब शाहीन ने कहा कि चुनाव की तरीख घोषित किए जाने के बावजूद उनके नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (एमपीओ) के आदेश जारी किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को नामांकन पत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और उन्हें जमा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

पीटीआई प्रमुख गौहर खान ने बृहस्पतिवार को याचिका दायर कर अनुरोध किया था कि उनकी पार्टी को बिना किसी भेदभाव के चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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