वाशिंगटन: अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अभियान की ओर से पेनसिल्वेनिया में दायर उस मुकदमे को खारिज कर दिया है जिसमें लाखों मतों को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी.
यूएस मिडल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पेनसिल्वेनिया के न्यायाधीश मैथ्यू ब्राउन ने ट्रंप अभियान का अनुरोध शनिवार को खारिज कर दिया, जिससे तीन नवंबर को हुए चुनाव के परिणामों को चुनौती देने के राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों को खासा झटका लगा है.
राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडन विजयी रहे हैं.
न्यायाधीश ब्रान ने फैसले में कहा कि ट्रंप अभियान ने दस्तावेजों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया और आरोपों के समर्थन में सबूत पेश नहीं किए.
ट्रंप अभियान ने मतदान प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए इस महीने की शुरुआत में मुकदमा दायर किया था.
नव-निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडन ने पेनसिल्वेनिया में ट्रंप को 81,000 से भी अधिक मतों के अंतर से पछाड़ दिया. इस महत्वपूर्ण राज्य में 20 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हैं.
यह भी पढ़ें: मोदी ने G-20 में कहा- दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का साझा प्रयास कोरोना से तेजी से निपटने की अगुवाई करेगा