scorecardresearch
Wednesday, 4 February, 2026
होमविदेशअदालत ने इमरान खान की बहन की आरोप हटाने संबंधी याचिका खारिज की

अदालत ने इमरान खान की बहन की आरोप हटाने संबंधी याचिका खारिज की

Text Size:

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, एक दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद-रोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान की वह याचिका सोमवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ आतंकवाद रोधी कानून के तहत लगे आरोपों को हटाने का अनुरोध किया था।

ये आरोप अलीमा के खिलाफ नवंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान द्वारा आहूत विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के लिए दर्ज किए गए मामले का हिस्सा हैं।

मामला रावलपिंडी के सादिकाबाद पुलिस थाने में दर्ज किया गया था, जिसमें अलीमा सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था और उनपर अवैध विरोध प्रदर्शन, सरकार-विरोधी नारेबाजी करने, तोड़फोड़ और पथराव करने का आरोप लगाया गया था।

आतंकवाद-रोधी अधिनियम की धारा-सात के तहत आतंकवाद के आरोपों को हटाने का अनुरोध करते हुए अलीमा ने रावलपिंडी स्थित आतंकवाद-रोधी अदालत का रुख किया था।

हालांकि, न्यायमूर्ति अमजद अली शाह ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि आतंकवाद-रोधी अधिनियम (एटीए) की धारा-सात वैध है और अदालत के पास उचित अधिकार क्षेत्र भी है।

बाद में सरकारी गवाहों को अगली तारीख के लिए समन जारी करने के बाद सुनवाई चार दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यह कार्यवाही विवादों में घिर गई है, क्योंकि अलीमा मामले की कई सुनवाइयों में अनुपस्थित रहीं और अंततः 20 नवंबर को अदालत में पेश हुईं, जब अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश और 11 गिरफ्तारी वारंट जारी किए।

भाषा अमित सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments