इस्लामाबाद, पांच जून (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने दो नेताओं की कथित न्यायपालिका विरोधी प्रेस वार्ता प्रसारित करने के लिए बुधवार को 34 टीवी चैनलों को अवमानना नोटिस जारी किया।
निर्दलीय उम्मीदवार सीनेटर फैसल वावदा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एमक्यूएम) के सांसद मुस्तफा कमाल को अलग-अलग प्रेस वार्ता करने और कथित तौर पर शीर्ष न्यायपालिका के न्यायाधीशों के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए अदालत की अवमानना की कार्यवाही का सामना करना पड़ा।
प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दोनों के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की।
सुनवाई के दौरान, प्रधान न्यायाधीश ईसा ने अभद्र भाषा प्रसारित करने के लिए मीडिया चैनलों की आलोचना की और अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विनियामक प्राधिकरण (पेमरा) के प्रतिबंध पर सवाल किया।
पीठ ने अपमानजनक भाषण प्रसारित करने के लिए 34 टीवी चैनलों को नोटिस जारी किया और उन्हें दो हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। इसने पेमरा से अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध के संबंध में भी अपना जवाब देने को कहा।
बाद में अदालत ने मामले की सुनवाई 28 जून तक के लिए स्थगित कर दी।
भाषा
नोमान अविनाश
अविनाश
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