वाशिंगटनः पिछले महीने दक्षिणी कैलिफोर्निया में यहूदी धर्म स्थल पर गोलीबारी करने वाले 19 साल के आरोपी को गुरुवार को 109 से मामलों में घृणा फैलाने वाले अपराध और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन में दोषी ठहराया गया.
कैलिफोर्निया के न्याय विभाग ने कहा कि यह कार्रवाई 27 अप्रैल को कैलिफोर्निया के चाबाड के पावे यहूदी धर्मस्थल पर गोलीबारी के आरोप में की गई है जिसमें एक कैलीफोर्निया के शख्स को घृणा अपराध, एक व्यक्ति की हत्या, हत्या की कोशिश सहित 53 अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है.
विभाग के अनुसार शूटर की पहचान जॉन टी. अर्नेस्ट के रूप में हुई है जो यहूदी धर्म स्थल के बगल में चल रहे धार्मिक कार्य के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए 60 साल की बुजुर्ग लोरी गिलबर्ट काये, यहूदी धर्मगुरू और 8 साल की बच्ची और तीन अन्य को घायल किया था.
हमलावर ने अंधाधुंध गोलीबारी के बाद कार में आग लगा दी थी लेकिन बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उसे हिरासत में ले लिया था जिससे एआर-15 ऑटोमैटिक राइफल व मैगजीन्स और कार में गोला-बारूद बरामद किये थे.
कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के यूएस अटार्नी रॉबर्ट ब्रेवर ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने गुरुवार को अर्नेस्ट के खिलाफ नये आपराधिक शिकायत का मामला दर्ज कराया, जो कि एस्कॉन्डियो के पास मस्जिद में आगजनी का भी संदिग्ध है.
ब्रेवर ने सीएनएन को दिए अपने बयान में कहा है, ‘आज हमारी कार्रवाई सभी पीड़ितों और उनके परिवार के लिए न्याय हासिल करने की भावना से प्रेरित है.
ब्रेवर ने कहा, इस नई आपराधिक शिकायत के बाद धार्मिक कार्यों में मारने व घायल करने और हत्या की कोशिश में 54 मामले सहित आर्नेस्ट पर अब तक कुल 109 आरोप लग चुके हैं. उन्होंने कहा कि सभी मामले मृत्युदंड देने के लायक हैं.
(न्यूज एजेंसी एएनआई के इनपुट्स के साथ)