इस्लामाबाद: पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की समिति ने देश में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संबंधित गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है.
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की अदालत के दस करोड़ डॉलर की डिजिटल मुद्रा धोखाधड़ी को लेकर जांच के आदेश के बाद समिति ने यह सिफारिश की है.
सिंध हाई कोर्ट (एसएचसी) ने इस धोखाधड़ी मामले के सार्वजानिक होने के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को जांच के लिए बैंक के डिप्टी गवर्नर के अधीन एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है.
समिति में वित्त मंत्रालय, सूचना-प्रौद्योगिकी, दूरसंचार प्राधिकरण और सुरक्षा और विनिमय आयोग के सदस्य शामिल हैं.
अंग्रेजी अखबार द न्यूज इंटरनेशनल के अनुसार अदालत ने समिति से पाकिस्तानी कानून के तहत किसी भी प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी की अनुमति देने या नहीं देने को लेकर राय मांगी है.
समिति ने अपनी रिपोर्ट में देश में सभी क्रिप्टोकरेंसी और अन्य संबंधित गतिविधियों पर पूरी प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया है.
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