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रविवार, 8 जून, 2025
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बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल किया

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ढाका, एक जून (भाषा) बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को चुनाव आयोग को दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी पार्टी का पंजीकरण बहाल करने का आदेश दिया। अंतरिम सरकार द्वारा इस पर प्रतिबंध हटाए जाने के लगभग आठ महीने बाद, न्यायालय ने भविष्य के चुनावों में इसकी भागीदारी का रास्ता साफ कर दिया है।

न्यायालय के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश सैयद रफात अहमद की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय शाखा ने आयोग को पार्टी का पंजीकरण बहाल करने का निर्देश दिया।

साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह चुनाव आयोग को तय करना है कि जमात अपने पारंपरिक ‘तराजू’ चुनाव चिह्न का उपयोग करके चुनाव लड़ सकती है या नहीं।

चुनाव आयोग ने उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुरूप दिसंबर 2018 में जमात का पंजीकरण रद्द कर दिया था, जो 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोध कर रही थी।

बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में जमात-ए-इस्लामी का पंजीकरण रद्द कर दिया था और कहा था कि पार्टी राष्ट्रीय चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है।

जमात के प्रमुख वकीलों में से एक मोहम्मद शिशिर मनीर ने कहा, “आज एक दशक से चली आ रही कानूनी लड़ाई का समापन हो गया। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद बांग्लादेश में एक जीवंत संसद होगी। हमें उम्मीद है कि मतदाता अब अपनी पसंद के जमात उम्मीदवार को वोट देंगे।”

भाषा प्रशांत वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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