(साजिद हुसैन)
इस्लामाबाद, 11 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान की एक आतंकवाद-निरोधक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कम से कम 153 कार्यकर्ताओं को जमानत दी है, जिन्हें एक माह से अधिक समय पहले एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश अबुअल हसनात जुल्करनैन की आतंकवाद-निरोधक अदालत (एटीसी) में शुक्रवार को खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 177 कार्यकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई हुई।
डॉन अखबार की खबर है कि बाद में उनमें से 153 को जमानत दे दी गयी, जबकि 24 की अर्जियों को खारिज कर दिया गया।
खान (72) ने 13 नवंबर को पीटीआई के चुनावी जनादेश की बहाली, हिरासत में लिये गए पार्टी सदस्यों की रिहाई और 26वें संविधान संशोधन को उलटने की मांग करते हुए 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का ‘अंतिम आह्वान’ किया था
उनके आह्वान पर हजारों पीटीआई कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक तितर-बितर कर दिया था तथा 1,400 से अधिक को गिरफ्तार कर लिया था।
इस मामले में तीन जनवरी को आतंकवाद निरोधक अदालत ने 250 प्रदर्शनकारियों और छह जनवरी को 192 पीटीआई कार्यकर्ताओं को जमानत दी थी।
पुलिस के मुताबिक, हिरासत में रखे गये अन्य पीटीआई कार्यकर्ताओं के मामलों पर कार्यवाही की जा रही है और आने वाले सप्ताहों में और जमानत दी जा सकती हैं।
खान को कई मामलों में 2023 के मध्य से रावलपिंडी की अदियाला जेल में रखा गया है।
भाषा
राजकुमार सुरेश
सुरेश
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