इस्लामाबाद, 18 जून (भाषा) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने न्यायपालिका की आलोचना करके अवमानना मामले का सामना करने वाले दो सांसदों की माफी शुक्रवार को स्वीकार कर ली।
प्रधान न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने निर्दलीय सीनेटर फैसल वावदा और कौमी मुत्तहिदा मूवमेंट के नेशनल असेंबली सदस्य मुस्तफा कमाल के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई की।
उन्होंने मई में संवाददाता सम्मेलन में न्यायपालिका की आलोचना की थी।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि वावदा ने 26 जून को इस मामले में अदालत में माफीनामा दाखिल किया था।
इसके बाद न्यायाधीश ने पूछा, “क्या आप भी माफी मांगना चाहते हैं?” इसपर वावदा ने हां में जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बिना शर्त माफीनामा दाखिल किया था।
कमाल के वकील बैरिस्टर फरोग नसीम ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने भी एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान माफी मांगते हुए खेद जताया था।
इसके बाद अदालत ने सुनवाई में एक अंतराल के बाद कहा, “हम सीनेटर फैसल वावदा और मुस्तफा कमाल के खिलाफ जारी अवमानना नोटिस वापस ले रहे हैं। हम संसद का सम्मान करते हैं और आपसे एक संस्थान के तौर पर न्यायपालिका के सम्मान की आशा करते हैं।”
भाषा जोहेब सुरेश
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