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Wednesday, 13 November, 2024
होमखेलउच्च न्यायालय ने क्रिकेट मुकाबलों का गैरकानूनी प्रसारण करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने क्रिकेट मुकाबलों का गैरकानूनी प्रसारण करने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया

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नयी दिल्ली, 15 मार्च (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने बिना अनुमति के क्रिकेट मुकाबलों को स्ट्रीम (आनलाइन दिखाना) करके आनलाइन पाइरेसी से जुड़ी से कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

इंडियन प्रीमियर लीग टी20 टूर्नामेंट/टाटा आईपीएल 2022 के 26 मार्च से शुरू होने को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के निवेश की रक्षा करने की जरूरत है। साथ ही सुनिश्चित करना होगा कि ये वेबसाइट टाटा आईपीएल 2022 के क्रिकेट मुकाबलों को गैरकानूनी तरीके से स्ट्रीम नहीं कर पाएं।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने 11 मार्च के आदेश में कहा, ‘‘अदालत पृथम दृष्या संतुष्ट है कि ऐसी वेबसाइटों के खिलाफ निषेधाज्ञा जरूरी है जो अचानक से सामने आ जाएं, पाइरेटिड सामग्री दिखाएं या बिना अनुमति के और गैरकानूनी तरीके से टाटा आईपीएल 2022 के मुकाबले स्ट्रीम करना शुरू कर दें। ’’

उच्च न्यायालय ने कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) को ‘‘एचटीटीपी://लाइव.फ्लिक्सहब.नेट’’एनलाइव.फ्लिक्सहब.नेट, ‘‘एचटीटीपी://टिटिकस्पोर्ट्स.कॉम’’एनटिटिकस्पोर्ट्स.कॉम’’, ‘‘एचटीटीपी://वीआईपीलीग.आईएम’ एनवीआईपीलीग.आईएम’, मैक्सस्पोर्ट.वन, गोल.टॉप, ‘‘एचटीटीपी://टी20डब्ल्यूसी.एनएल’एनटी20डब्ल्यूसी.एनएल’, ‘‘एचटीटीपी://वीआईपीस्टैंड.एसई’ एनवीआईपीस्टैंड.एसई’ और स्ट्रीम.बीटोलेट.आनलाइन को ब्लॉक करने को कहा है और साथ ही दूरसंचार विभाग (डीओटी) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इनफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय को भी इन वेबसाइट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि जब और वेबसाइटों के टाटा आईपीएल 2022 के मुकाबलों के अवैध स्ट्रीम करने का पता चलेगा तो याचिकाकर्ता साक्ष्य के साथ अदालत के समक्ष इस संदर्भ में हलफनामा दायर कर सकता है।

भाषा सुधीर मोना

मोना

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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