नई दिल्ली: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि करने का निर्णय लिया.
बैठक में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय अधिकार 1995 में तय किए गए थे, जबकि निर्माण लागत में पांच गुना वृद्धि हो चुकी है. सिविल कार्यों के लिए अधिकार अधिकतम पांच गुना तक और विद्युत व यांत्रिक कार्यों के लिए कम से कम दो गुना बढ़ाए जाएंगे.
मुख्य अभियंता अब ₹10 करोड़, अधीक्षण अभियंता ₹5 करोड़ और अधिशासी अभियंता ₹2 करोड़ तक के कार्य स्वीकृत कर सकेंगे. सहायक अभियंता को भी सीमित टेंडर स्वीकृति एवं छोटे कार्यों की अनुमति दी जाएगी. बैठक में सेवा संरचना, पदोन्नति और वेतनमान में सुधार के लिए नियमावली संशोधन पर भी विचार किया गया.
मुख्य अभियंता (स्तर-एक) का नया पद जोड़ा गया और पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम विभाग की दक्षता, तकनीकी गुणवत्ता और समयबद्ध परियोजना क्रियान्वयन में मदद करेगा.
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