scorecardresearch
Tuesday, 19 November, 2024
होमराजनीतिक्यों 1995 के हत्याकांड में बिहार के पूर्व-सांसद प्रभुनाथ सिंह को बरी करने के HC के फैसले को SC ने पलट दिया

क्यों 1995 के हत्याकांड में बिहार के पूर्व-सांसद प्रभुनाथ सिंह को बरी करने के HC के फैसले को SC ने पलट दिया

कभी सारण क्षेत्र में बड़ी ताकत रखने वाले ताकतवर नेता प्रभुनाथ सिंह को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने जांच में कमी और राजनीतिक ताकत के इस्तेमाल की निंदा की जिसके कारण बरी उन्हें कर दिया गया था.

Text Size:

बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह का हिंसक अतीत और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 1995 की हत्या में उन्हें बरी करने का फैसला पलट दिया

कभी सारण क्षेत्र में बड़ी ताकत रखने वाले ताकतवर नेता सिंह को शुक्रवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई. सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने दागी जांच और राजनीतिक ताकत के इस्तेमाल की निंदा की जिसके कारण बरी कर दिया गया.

नई दिल्ली: एक उतार-चढ़ाव भरा और असामान्य इतिहास, मामले के बेहद अजीब तथ्य, एक दागदार जांच, आरोपियों की मनमानी – ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रवार को पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को 1995 में बिहार में दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा देने के लिए “मजबूर” किया.

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय द्वारा सिंह को बरी करने के फैसले को पलटने के लिए “सामान्य से अलग रास्ता” अपनाया.

इस मामले में दो व्यक्तियों – राजेंद्र राय (18) और दरोगा राय (47) की हत्या शामिल थी – जिनकी मार्च 1995 में विधानसभा चुनाव के दौरान छपरा में एक मतदान केंद्र के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उस तरह से वोट नहीं दिया था जिस तरह से सिंह चाहते थे. दरोगा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजेंद्र ने पांच महीने बाद दम तोड़ दिया.

दिसंबर 2008 में, एक निचली अदालत ने सिंह को बरी कर दिया और दिसंबर 2011 में पटना उच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा.

इसे पलटते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को 143 पन्नों के फैसले के माध्यम से सिंह को दोषी ठहराया, जिसने “असंवेदनशील” पुलिस तंत्र के साथ-साथ न्यायपालिका – दोनों ट्रायल कोर्ट और पटना उच्च न्यायालय – को गंभीर रूप से दोषी ठहराया, जिसने सिंह को सबूतों की कमी का हवाला देते हुए बरी कर दिया. दिप्रिंट ने फैसले की कॉपी देखी है.

फैसले में मामले की पुलिस जांच में कई खामियां पाई गईं. यह तत्कालीन व्यवस्था पर सिंह के मजबूत प्रभाव, बिहार के सारण क्षेत्र में उनके आतंक और सरकारी वकील, पुलिस मशीनरी और ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें दिए गए “अवांछनीय समर्थन” के बारे में बताता है.

हिंसा और आतंक का इतिहास

सिंह, जो पहले से ही 1995 के एक अन्य हत्या के मामले – एक विधायक, अशोक सिंह – के सिलसिले में जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं – का बिहार की राजनीति में हिंसा और आतंक का इतिहास रहा है.

तत्कालीन विधायक राम देव सिंह के गुर्गे के रूप में जाने जाने वाले प्रभुनाथ सिंह ने 1980 के दशक में विधायक की गोली मारकर हत्या के तुरंत बाद राजनीति में प्रवेश किया. हालांकि सिंह को कथित हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया.

वह 1985 में मसरख से निर्दलीय विधायक बने और फिर 1990 में जनता दल के उम्मीदवार के रूप में विधायक बने. मसरख के एक अन्य पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह ने दिप्रिंट को बताया, “वह लोगों को आतंकित करते थे और अक्सर उन लोगों पर अत्याचार करते थे जो उनका विरोध करते थे.”

तारकेश्वर, अशोक सिंह के भाई हैं, जिनकी प्रभुनाथ सिंह ने चुनाव हारने के तीन महीने बाद उनकी हत्या कर दी थी. अशोक सिंह की कथित तौर पर पटना में उनके आधिकारिक आवास के बाहर बम विस्फोट में मौत हो गई थी.

सिंह को हज़ारीबाग़ जेल ले जाया गया और मामले की सुनवाई भी वहां की निचली अदालत में स्थानांतरित कर दी गई. हत्या के 22 साल बाद 2017 में एक अदालत ने सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसे झारखंड उच्च न्यायालय ने 2020 में बरकरार रखा. बिहार के विभाजन के बाद, हज़ारीबाग क्षेत्र झारखंड में आ गया.


यह भी पढ़ेंः मथुरा में ‘भगवान कृष्ण के प्रिय’ पौधों का जंगल लगाएगा UP वन विभाग, सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति


एक राजनीतिक अवसरवादी

परंपरागत रूप से, सारण जिले में दो जातियों – राजपूत और यादव – के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता देखी गई है. यही एक वजह है कि लालू प्रसाद यादव जैसे नेता को भी छपरा से जीतने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

क्षेत्र के ‘दबंग’ नेता के रूप में प्रतिष्ठित, राजपूत जाति के प्रभुनाथ सिंह, सारण में नीतीश कुमार की पार्टी के चुने हुए नेता बन गए. लोकप्रिय रूप से “डॉन” कहे जाने वाले, उन्होंने 1998 तक नीतीश की समता पार्टी और उसके बाद जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार के रूप में 1998, 1999 और 2004 में महाराजगंज संसदीय सीट से जीत हासिल की.

सिंह 2009 में हार गए, जिसके बाद उन्होंने लालू से हाथ मिला लिया, जिन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से उन्हें “गुंडा” कहा था, लेकिन अब उनका स्वागत किया गया.

सिंह ने 2013 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर महाराजगंज में उपचुनाव जीता लेकिन 2014 में फिर हार गए. एक बार वह संसद के संबंध में 2009 में खबरों में थे जब उन्होंने कथित तौर पर कहा था, “मुझे सोनिया गांधी का चेहरा या उनकी आवाज़ पसंद नहीं है.”

बाद में वह 2014 में तब विवादों में आ गए जब उन्होंने कथित तौर पर सारण के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट-सह-रिटर्निंग ऑफिसर, कुंदन कुमार को कैमरे पर धमकी दी.

कुमार ने कथित तौर पर सिंह के खिलाफ चुनाव संबंधी अपराधों के लिए दो प्राथमिकियां दर्ज कराई थीं, जो उस समय अपनी महाराजगंज लोकसभा सीट बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जद (यू) के साथ कड़ी लड़ाई में लगे हुए थे.

2017 में जेल जाने के बाद से सिंह का प्रभाव कम होता दिख रहा है. जेडीयू के एक विधायक ने दिप्रिंट को बताया कि न तो लालू और न ही नीतीश चाहते हैं कि वे अब उस क्षेत्र में अपना आधार बनाएं, जिस पर कभी सिंह का नियंत्रण था.

इस बीच, दिनदहाड़े राजेंद्र राय और दरोगा राय के दोहरे हत्याकांड में पुलिस द्वारा मामले में आरोप पत्र दाखिल करने के 11 साल बाद आरोप तय किए गए.

सिंह को न तो गिरफ्तार किया गया और न ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया. उनकी शक्ति और प्रभाव को देखते हुए, सारण के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई को हज़ारीबाग़ स्थानांतरित करने की सिफारिश की, जिसे उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी. 2000 में, बिहार के पुनर्गठन पर, मामला भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया.

खामियां और देरी

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पुलिस जांच में गंभीर खामियों में से एक पुलिस आरोपपत्र में महत्वपूर्ण गवाहों की अनुपस्थिति थी, जिसमें राजेंद्र की मां, लालमुनि देवी भी शामिल थीं, जो अपने बेटे के साथ अस्पताल गई थीं और पहले कुछ गवाहों में से एक थीं जिन्होंने घटना के बारे में बताया था. अदालत ने कहा, इससे आरोपी के खिलाफ मामला गंभीर रूप से कमजोर हो गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मुकदमे के दौरान खुद को पूछताछ के लिए बुलाने के उक्त गवाहों के बार-बार प्रयास को ट्रायल कोर्ट ने “मामूली आधार” पर खारिज कर दिया, जिसने मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को सबूत के रूप में स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया.

एक कदम आगे बढ़ते हुए, पटना HC ने लालमुनि को बदनाम कर दिया और उसे एक सिखाया-पढ़ाया हुआ गवाह घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि लालमुनि को पुलिस गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था, बल्कि अदालत के गवाह के रूप में बुलाया गया था, और सिंह के लोगों ने उसका और उसके पति का बयान दर्ज करने से कुछ दिन पहले अपहरण कर लिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मार्च 2006 में ट्रायल कोर्ट को आरोप तय करने में एक दशक से अधिक का समय लगा, लेकिन उसने एक दिन में 11 गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें से सात का कंटेंटे बिल्कुल एक जैसा था. इन सभी सातों को शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया.

23 अक्टूबर 2006 को ट्रायल कोर्ट ने लालमुनि को अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया. एक दिन बाद, उसका और उसके पति का अपहरण कर लिया गया. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जब पुलिस में शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो लालमुनि के दूसरे बेटे ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से अपने माता-पिता को पेश करने की मांग करते हुए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

इसके तुरंत बाद, लालमुनि 2 नवंबर, 2006 को पुलिस के सामने पेश हुईं और एक दिन बाद ट्रायल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उस दिन, अदालत कक्ष के अंदर हिंसा देखी गई, जहां सिंह के लोगों द्वारा लालमुनि के परिवार पर हमला किया गया था.

घटना पर एचसी न्यायाधीश द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश की आलोचना की गई, जिन्होंने कहा कि हिंसा को रोकने के लिए कुछ नहीं किया. फैसले में कहा गया है कि निरीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्ट में लालमुनि के अपहरण की भी जांच की गई और फैसला सुनाया गया कि इसके पीछे का मकसद उसे अदालत में बयान नहीं देने देना था.

इसके बाद, लालमुनि को हाईकोर्ट में बुलाया गया, जहां मजिस्ट्रेट और फिर खुद के सामने उसका बयान दर्ज कराया गया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि उक्त बयान में, लालमुनि ने स्पष्ट रूप से अपने बेटे की हत्या के मामले में सिंह का नाम लिया.

उनके बयान और हिंसा और लालमुनि के अपहरण पर निरीक्षण न्यायाधीश की रिपोर्ट के साथ-साथ बिहार के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर ध्यान देने के बाद, मार्च 2007 में हाईकोर्ट ने मामले में पुलिस गवाहों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया. इसने मुकदमे को भागलपुर से पटना स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया.

शीर्ष अदालत ने पाया कि मुकदमे के दूसरे दौर में न्याय का और अधिक मजाक उड़ाया गया. सुप्रीम कोर्ट की राय में, अभियोजन पक्ष ने इस बार गवाहों की जांच के पहले दौर के दौरान छोड़ी गई कमियों को दूर करने की कोशिश की. अदालत ने कहा कि उनके बयानों में जानबूझकर घटनास्थल पर लालमुनि की मौजूदगी का जिक्र नहीं किया गया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ”आरोपी को बचाने के लिए जो कुछ भी पहले नहीं कहा गया था, वह बयान के इस दौर में कहा गया है.” सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पांच अन्य गवाहों के साक्ष्य, जिनकी पहले जांच की गई थी, हलफनामे के रूप में अदालत को दिए गए थे.

एक डॉक्टर की दोबारा जांच की गई और बचाव पक्ष के बयान को और मजबूत किया गया कि जब पीड़ितों को अस्पताल लाया गया तो वे बेहोश थे. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि यह राजेंद्र की गवाही को खारिज करने का आधार बन गया, जिनकी गोली लगने के पांच महीने बाद मौत हो गई थी.

हालांकि लालमुनि अपनी गवाही पर अड़ी रहीं, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इस पर विचार नहीं किया और आरोपी को बरी कर दिया.


यह भी पढ़ेंः ‘पूर्वोत्तर के विशेष प्रावधानों को छूने का इरादा नहीं’- SC में धारा 370 पर सुनवाई के दौरान केंद्र 


SC का हस्तक्षेप और निर्णय

राजेंद्र के परिवार द्वारा वहां शिकायत याचिका दायर करने के बाद बरी होने का मामला पटना हाईकोर्ट की जांच के दायरे में आया.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, प्रशासनिक पक्ष की एक रिपोर्ट में कदम-दर-कदम जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण दोनों तरह की गंभीर कमियां देखी गईं. इसमें न केवल जांच एजेंसी की ओर से, बल्कि सरकारी वकील और ट्रायल कोर्ट के पीठासीन न्यायाधीश की ओर से भी शरारत पाई गई, जिन्होंने न्याय करने के अपने पवित्र कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया.

2009 की रिपोर्ट में ट्रायल कोर्ट के खिलाफ उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई और बरी करने के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दर्ज करने के लिए हाई कोर्ट पर दबाव डाला गया। प्रशासनिक पक्ष की दो रिपोर्टों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2011 में सिंह और अन्य को बरी करने के फैसले को बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि इसने लालमुनि को एक प्रशिक्षित गवाह घोषित किया।

एक दुर्लभ कदम में, “पर्याप्त न्याय” करने के लिए, शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में, पटना एचसी के मार्च 2007 के फैसले पर ध्यान दिया, जिसने मुकदमे के दौरान अभियुक्तों और उनके बाद के आचरण के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला था.

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तथ्यात्मक सबूत घोषित किया, जिसमें कहा गया कि सिंह के अपराध को निर्धारित करने के लिए उनके खिलाफ पढ़ा जा सकता है. ऐसा करने में, इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 का उपयोग किया, जो केवल असाधारण मामलों में किया जाता है जहां “तथ्य” को “साक्ष्य” के माध्यम से पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है.

सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के 2007 के फैसले पर टिप्पणी की, “उक्त फैसले में, डिवीजन बेंच द्वारा निकाले गए कुछ टिप्पणियों और निष्कर्षों का वर्तमान मामले की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक पूरी तस्वीर पेश करता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के वर्ज़न को न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सरकारी अभियोजक की सहायता से राजनीतिक अधिकार और बाहुबल का उपयोग करके कैसे ध्वस्त किया जा रहा था.”

इसमें कहा गया है, “दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के निर्देशों और निरंतर निगरानी के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने भी एक न्यायिक अधिकारी के रूप में अशोभनीय तरीके से आचरण किया.”

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को तथ्यात्मक सबूत घोषित किया, जिसमें कहा गया कि सिंह के अपराध को निर्धारित करने के लिए उनके खिलाफ पढ़ा जा सकता है. ऐसा करने में, इसने साक्ष्य अधिनियम की धारा 56 का उपयोग किया, जो केवल असाधारण मामलों में किया जाता है जहां “तथ्य” को “साक्ष्य” के माध्यम से पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है.

“उक्त फैसले में, डिवीजन बेंच द्वारा निकाले गए कुछ निष्कर्षों, टिप्पणियों और निष्कर्षों का वर्तमान मामले की योग्यता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह एक पूरी तस्वीर देता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष के संस्करण को कैसे ध्वस्त किया जा रहा था. न केवल पुलिस प्रशासन बल्कि सरकारी अभियोजक की सहायता से राजनीतिक अधिकार और बाहुबल का उपयोग करके ईंट से ईंट बजा दी गई,” सुप्रीम कोर्ट ने एचसी के 2007 के फैसले पर टिप्पणी की.

इसमें कहा गया है, “दुर्भाग्य से, उच्च न्यायालय के निर्देशों और निरंतर निगरानी के बावजूद, ट्रायल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने भी न्यायिक अधिकारी के लिए अशोभनीय तरीके से व्यवहार किया.”

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


यह भी पढ़ेंः  ‘क्या कोई समयसीमा तय की गई है?’ SC ने केंद्र से J&K के राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए मांगा रोडमैप


 

share & View comments