लखनऊ: अगर आप उत्तर प्रदेश में शादी करने जा रहे हैं तो 100 से ज्यादा लोगों को इन्वाइट न करें, वरना नियमों के उल्लंघन के आरोप में आप पर कार्रवाई हो सकती है. दरअसल योगी सरकार ने शादी समारोह के लिए सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी की है. इसके मुताबिक कन्टेनमेंट जोन के बाहर शादी, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते.
हालांकि अक्टूबर में ही सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपनाते हुए 200 लोगों को आमंत्रित किए जाने की गाइडलाइंस जारी की थी
नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, एक समय में किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत, किंतु अधिकतम 100 व्यक्तियों मौजूद रह सकते हैं. यानि अगर हाॅल की क्षमता 100 है तो केवल 50 लोग ही इकट्ठा रहेंगे. वहीं कार्यक्रमों में फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनीटाइजर एवं हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी.
डीजे और बैंड के लिए कोई पाबंदी नहीं
नई गाइडलाइन्स में ये भी कहा गया है कि खुले स्थान जैसे मैदान आदि पर, ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के 40 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही लोगों के होने की अनुमति होगी. इसके अलावा बारात निकालने, बैंड और डीजे आदि पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.
बता दें कि इन नई गाइडलाइन्स से वेडिंग प्लानर, होटलों, बैंड-बाजा और कैटरिंग वालों का नुकसान हो सकता है.यूपी में पहले 200 लोगों की इजाजत थी. अब मेहमानों की संख्या को सीमित करने पर कैटरिंग, लाॅन आदि के व्यापार पर असर पड़ेगा जो कि लॉकडाउन के बाद से ही बदहाल है.
यूपी में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से और 23 लोगों की मौत हुई है जबकि 2067 नये मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में इस वक्त कोविड-19 के 23,776 मरीजों का इलाज किया जा रहा है.
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Kya lock down bad sakta h