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Wednesday, 20 November, 2024
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सूरत के बाद पटना MP-MLA कोर्ट से भी राहुल गांधी को आया समन, 12 अप्रैल को है पेशी

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने 'मोदी सरनेम' वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है.

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नई दिल्ली: राहुल गांधी को सूरत के बाद पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने नोटिस भेजा है. पटना एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ पर टिप्पणी को लेकर 12 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए समन भेजा है.

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ‘मोदी सरनेम’ वाले लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का आरोप लगाया है.

सुशील मोदी ने गुरुवार को अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा, “12 अप्रैल को राहुल गांधी को पटना एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचकर मानहानि केस पर अपना बयान दर्ज कराना है.”

उन्होंने आगे कहा कि, “राहुल गांधी के बयान ‘सारे मोदी चोर हैं’ के विरोध में मैंने उनपर मानहानि का केस दर्ज कराया है. उन्होंने देश के लाखों मोदी सरनेम वाले लोगों लो गाली दी है. राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वाले पिछड़े जाति के लोगों के अपमान किया है.”

राहुल गांधी ने कर्नाटक में 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर हैं.

हालांकि सूरत की अदालत ने उन्हें आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया था लेकिन उससे पहले ही उनकी संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया गया.

शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि वह जेल जाने से नहीं डरते हैं और उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना अडाणी के मुद्दे से भटकाने का प्रयास है.

सूरत की एक कोर्ट द्वारा मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल की सदस्यता समाप्त कर दी गई. राहुल ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार में कर्नाटक में एक भाषण के दौरान कहा था कि ‘सारे मोदी चोर हैं’. इसके बाद गुजरात के एक बीजेपी विधायक ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.


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