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Tuesday, 17 December, 2024
होमदेशमनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं और शराब घोटाला मामले में चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए मंगलवार को तैयार हो गया. आबकारी नीति घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआई द्वारा सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सिसोदिया की याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करने वाले अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंगलवार को बोर्ड की बैठक खत्म होने के बाद मामले की सुनवाई करेगा.

इससे एक दिन पहले विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सिसोदिया को 4 मार्च तक, 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था.

सिसोदिया को सीबीआई ने रविवार को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया, और जल्द से जल्द सिसोदिया की रिहाई की मांग की.

राष्ट्रीय राजधानी में कार्यकर्ताओं को सड़कों पर बैठकर नारेबाजी करते देखा गया, जबकि कुछ ने हथकड़ी पहनकर राष्ट्रीय राजधानी में पैदल मार्च निकाला. कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की जबकि पुलिस ने उन्हें पीछे करने की पूरी कोशिश की.

इस बीच, सीबीआई ने रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी पर एक बयान जारी किया, जिसमें दावा किया गया कि वह गोलमोल जवाब दे रहे हैं और शराब घोटाला मामले में चल रही जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं.

एजेंसी ने आगे कहा कि चल रही जांच के सिलसिले में सिसोदिया को पहले 19 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए उन्होंने एक सप्ताह का समय मांगा था.

उनकी गिरफ्तारी पर, सीबीआई ने एक बयान जारी कर कहा, ‘उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिए और इसके विपरीत सबूतों का सामना करने के बावजूद जांच में सहयोग नहीं किया इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है.’


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