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Tuesday, 12 August, 2025
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विशेष अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई

कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने निष्कासित जेडीएस नेता और हासन से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका से जुड़े दुष्कर्म मामले में दोषी पाया था. मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस की घटना से जुड़ा है.

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बेंगलुरु: निष्कासित जेडीएस नेता और पूर्व लोकसभा सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस में घरेलू कामगार से दुष्कर्म के मामले में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने शनिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. निष्कासित जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. अदालत ने कहा कि पीड़िता को 7 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

शुक्रवार को कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने निष्कासित जेडीएस नेता और हासन से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका से जुड़े दुष्कर्म मामले में दोषी पाया था. मामला हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित एक फार्महाउस की घटना से जुड़ा है.

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते रेवन्ना को उनके खिलाफ दर्ज चार दुष्कर्म मामलों में से एक में दोषी ठहराया गया. यह सजा मामले के सामने आने के सिर्फ 14 महीने बाद हुई है.

फैसले के बाद रेवन्ना अदालत में फूट-फूटकर रो पड़े. मामला पिछले साल अप्रैल में तब सामने आया जब 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई महिलाओं के यौन उत्पीड़न के अश्लील वीडियो लीक हो गए थे. मई 2024 में जर्मनी से लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

उन्हें पहले कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों से जमानत से इनकार किया जा चुका था. रेवन्ना ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 21 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी नियमित और अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं.

पिछले साल 31 मई को, जर्मनी से लौटने पर, जहां वह 35 दिन रहे थे, बेंगलुरु हवाईअड्डे पर सीआईडी की एसआईटी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. इससे पहले उनके कथित तौर पर कई महिलाओं के साथ जुड़े सैकड़ों अश्लील वीडियो सामने आए थे. वह लोकसभा चुनाव 40,000 से अधिक वोटों से हार गए थे.

जून 2024 में, कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच दल (एसआईटी), जो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म के मामलों की जांच कर रही है, ने उनके खिलाफ चौथा मामला दर्ज किया था.

पिछले साल, कर्नाटक पुलिस की एसआईटी ने पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म मामले में 2,144 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था.

रेवन्ना के खिलाफ दर्ज तीन मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा यौन उत्पीड़न के लिए लगाई गई थी, जबकि चौथा मामला यौन उत्पीड़न, पीछा करने, पीड़िता को आपराधिक धमकी देने, साथ ही गुप्त रूप से तस्वीरें रिकॉर्ड और साझा करने की धाराओं के तहत दर्ज किया गया था.


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