नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक नेता ने राज्यसभा सदस्य संजय राउत पर टेलीविजन पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया, जिसके बाद शिवसेना नेता के खिलाफ दिल्ली में मामला दर्ज किया गया.
अधिकारियों ने रविवार को बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत भारद्वाज द्वारा नौ दिसंबर को मंडावली थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है.
An FIR has been registered against Shiv Sena MP Sanjay Raut at Delhi’s Mandawali PS under Sections 509 & 500 of IPC for his alleged objectionable remarks against female BJP members, on the complaint of a woman BJP worker: Delhi Police pic.twitter.com/OkXyPcbH7l
— ANI (@ANI) December 13, 2021
भारद्वाज ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नौ दिसंबर को एक मराठी समाचार चैनल पर प्रसारित एक साक्षात्कार के दौरान राउत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ ‘हैरान कर देने वाले बयान’ दिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि राउत ने ‘भाजपा कार्यकर्ताओं को जान से मारने की धमकियां दीं और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया.’
अपना पक्ष पेश करते हुए संजय राउत ने कहा कि मेरे खिलाफ जो एफआईआर राजनीतिक कारणों से रजिस्टर किया गया है ताकि मेरी आवाज़ को दबाया जा सके. यह मेरी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है क्योंकि मेरे खिलाफ सीबीआई, आईटी, ईडी का प्रयोग नहीं किया जा सका. मैं सांसद हूं और मेरे खिलाफ झूठा एफआईआर करना ठीक नहीं है.
FIR registered against me in Delhi has been done with political motives & to suppress my voice. It has been done to defame my party as CBI, I-T, ED can’t be used against me. I’m an MP, it’s not right to encourage some to register false complaints against me: Sanjay Raut, ShivSena pic.twitter.com/eNR3bf5Egb
— ANI (@ANI) December 13, 2021
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर राउत के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 500 (मानहानि की सजा) और 509 (किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल करना या ऐसा कृत्य करना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है.
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