नई दिल्ली: मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सोमवार को जमानत मिल गई. गांधी को कोर्ट से 13 अप्रैल तक के लिए जमानत मिली और अब कोर्ट में 3 मई को अगली सुनवाई होगी.
मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका की अगली सुनवाई 3 मई को सूरत की अदालत में होगी.
बता दें कि सूरत की जिला अदालत से निकलते समय कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भीड़ का अभिवादन किया. कई राज्यों के कांग्रेस नेता और प्रियंका गांधी वाड्रा भी राहुल के साथ सूरत जिला एवं सत्र कोर्ट पहुंचे थे.
राहुल ने जमानत मिलने के बाद ट्वीट किया, “ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा!”
कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और मुख्यमंत्रियों के साथ सूरत जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे थे.
गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक रैली को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की थी कि ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है?’
सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने ‘मोदी सरनेम’ को लेकर राहुल गांधी की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए दो साल की जेल की सजा सुनाई थी.
अदालत ने गांधी को उसी दिन जमानत भी दे दी थी और उनकी सजा के पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी थी, ताकि वह ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर सकें.
सूरत की अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद, लोकसभा सचिवालय ने 24 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था. लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद गांधी आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
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