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Thursday, 7 November, 2024
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राहुल गांधी संसद में अयोग्य घोषित, सदस्यता खत्म, सूरत कोर्ट ने कल ही सुनाई थी 2 साल की सजा

सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है जिसकी वजह से उन्हें संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया है. राहुल गांधी वायनाड से सांसद हैं.

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नई दिल्लीः मानहानि मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई दो साल की सजा के चलते राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है. वह केरल की वायनाड से सांसद थे. राहुल गांधी की अयोग्यता उनके दोष ठहराए जाने की तारीख 23 मार्च से लागू होगी.

राहुल गांधी के पहले जे जयललिता, लालू प्रसाद यादव, जहानाबाद से जेडीयू सांसद जगदीश शर्मा जैसे नेताओं को भी कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के कारण संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया जा चुका है. तमिलनाडु की भूतपूर्व सीएम और तत्कालीन एआईएआईडीएमके नेता जे जयललिता को 4 साल की सजा सुनाई गई थी जिसके बाद उन्हें विधानसभा से अयोग्य करार दे दिया गया था. इसी तरह से बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को भी चारा घोटाले मामले में दोषसिद्ध पाए जाने के बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था.

बता दें कि सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसके विरोध में और गौतम अडाणी मामले में लगे आरोपों की जेपीसी जांच करवाने की मांग को लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला था.

इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी भी की. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे ने कहा कि, ‘पीएम मोदी लोगों से कुछ चीजें छिपाना चाहते हैं इसलिए हम लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ललित मोदी, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने देश के करोड़ों रुपये लूटे और भाग गए और देश के प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हैं.’

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने ऐलान किया कि यहां धारा 144 लागू है और इसलिए कहा कि नेता आगे मार्च नहीं कर सकते. वहीं कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर के बाहर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है.

कांग्रेस अध्यक्ष खड्गे ने कहा कि, ‘वे राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे. इसका मतलब यह है कि वे आपको लूटते रहेंगे और आपका मुंह बंद करा देंगे. राहुल गांधी ने बोलने की इजाजत मांगी लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी गई. अगर यही सब चलता रहा तो देश में निरंकुशता और तानाशाही आ जाएगी.

बता दें कि विपक्षी पार्टियों द्वारा मार्च करने के मद्देनजर विजय चौक पर सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक-चौबंद कर दी गई थी. दरअसल ‘मोदी सरनेम’ मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई है. उन्होंने यह टिप्पणी कर्नाटक में 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान की थी.

इस मौके पर कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘हमने सारी स्थिति का विश्लेषण किया. यह फैसला काफी दुर्भाग्यपूर्ण था. हम लोग राष्ट्रपति के साथ मीटिंग के लिए समय चाह रहे हैं.’

हालांकि, कोर्ट ने राहुल गांधी की जमानत को भी स्वीकार कर लिया और सजा को 30 दिन के लिए इस आश्वासन पर रोक दिया कि वे हाईकोर्ट में इसके खिलाफ अपील करेंगे.

कानून के जानकारों के मुताबिक सूरत कोर्ट की सजा के बाद राहुल गांधी सांसद के पद से भी अयोग्य करार दिए ज सकते हैं. क्योंकि 2013 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक यदि किसी भी सांसद या विधायक को दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो वह सदन की सदस्या तो अयोग्य होगा.


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