नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार हुईं भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) की नेता प्रियंका शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. हालांकि, कोर्ट ने पहले उसे माफी मांगने और फिर रिहा किए जाने की बात कही लेकिन बाद में कोर्ट ने शर्मा के वकील को बुलाकर उसे रिहा करने के आदेश की बात कही थी. भाजयुमो नेता प्रिंयका शर्मा को पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का एक मीम शेयर करने के लिए शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था.
प्रियंका की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना सुनवाई कर रहे थे. दोनों जजों ने पश्चिम बंगाल की पुलिस को भी नोटिस जारी किया है. नोटिस उस तरीके के लिए जारी किया गया है जिस तरीके से बंगाल की पुलिस ने प्रियंका को गिरफ्तार किया था.
सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कहा कि प्रियंका को ममता से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी. इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क था कि प्रियंका का मामला आम लोगों से अलग है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है. लेकिन थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुई बिना शर्त माफी वाली बात वापस ले ली.
इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने शर्मा के वकील एनके कौल को वापस बुलाया. कोर्ट ने उन्हें बुलाकर अपने आदेश में सुधार किया. सुधार करते हुए माफी की शर्त पर को तुरंत वापस ले लिया गया. प्रियंका को अब तुरंत रिहा किया जाएगा. शीर्ष अदालत के आदेश के बाद ही प्रियंका के परिवार वालों में खुशी की लहर दौर गई. मां ने मिठाई बांट कर खुशी मनाई.
#UPDATE Supreme Court calls back Sharma's lawyer NK Kaul and modifies it's order and waives off condition of apology. #PriyankaSharma will be released immediately. https://t.co/q2mfzFQTaS
— ANI (@ANI) May 14, 2019
पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजयुमो की संयोजक प्रियंका शर्मा को इस बात के लिए गिरफ्तार करवा दिया क्योंकि उन्होंने बनर्जी की एक मॉर्फ तस्वीर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थी. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के मेट गाला के लुक के लिए सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया था. उसी लुक में ममता को सोशल मीडिया पर पेश करने के लिए भाजपा की प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार ही नहीं कराया बल्कि आईपीसी की घारा 500 (मानहानी), धारा 66ए (आपत्तिजनक सामग्री) और 67ए (सेक्स संबंधी मुखर चीज़ों का वितरण) की कठोर धाराएं भी लगाई हैं.
प्रियंका ने गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जिसकी सुनवाई मंगलवार को हुई. इसी दौरान कोर्ट ने प्रियंका से ये कहा, ‘हम बेल दे सकते हैं लेकिन उन्हें (प्रियंका) माफी मांगनी पड़ेगी.’ कोर्ट ने कहा उन्हें ऐसा इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो एक सामान्य नागरिक नहीं हैं, बल्कि भाजपा की कार्यकर्ता हैं. कोर्ट ने उन्हें ममता से बिना किसी शर्त के माफी मांगने को कहा है.
Supreme Court observes, "We can grant bail but she has to apologise." https://t.co/9447YdJQuG
— ANI (@ANI) May 14, 2019
इस दौरान प्रियंका के वकील एनके कौल ने कहा कि ‘माफी की मांग करना भाषा एवम् अभिव्यक्ति की आज़ादी को ठेस पहुंचाने वाला है. उन्हें बेल दी जाए जिसके बाद मैं उनसे माफी के बारे में निर्देष ले लूगां.’ इसके बाद जब प्रियंका ने ममता की तस्वीर को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए माफी मांग ली तो उन्हें बेल दी गई.
Senior advocate NK Kaul appearing for BJP youth wing worker Priyanka Sharma says "asking for apology is amount to infringement of right to freedom of speech. She be granted bail meanwhile I will take instruction on apology from her." pic.twitter.com/6Rw8avtrp1
— ANI (@ANI) May 14, 2019