चंडीगढ़: आपस में टकराव पर उतरे चौटाला बंधुओं के शक्ति प्रदर्शन के बीच बड़े भाई अजय सिंह चौटाला ने शनिवार एलान किया कि वह अपने बेटों के साथ मिलकर अगले महीने नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे. इस घोषणा के साथ इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) परिवार में दो फाड़ हो गई है. इनेलो हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है. दुष्यंत और दिग्विजय चौटाला अजय चौटाला के बेटे और पूर्व उपप्रधानमंत्री देवीलाल के परपोते हैं.
अजय चौटाला को उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश चौटाला ने बुधवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया. अजय ने कहा कि कि वह नौ दिसंबर को एक रैली में नई पार्टी की घोषणा करेंगे.
अजय चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ से 190 किलोमीटर दूर जींद में अपने समर्थकों के बीच कहा, ‘मैं इनेलो के साथ बिलू (छोटे भाई अभय चौटाला) की अच्छाई की कामना करता हूं. हम अगले महीने नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे.’
अजय ने जींद में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई थी. उनके बेटे हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को दो नवंबर को ओमप्रकाश चौटाला द्वारा इनेलो से निकाले जाने के बाद यह शक्ति प्रदर्शन किया गया था.
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इसी प्रकार की एक बैठक चंडीगढ़ में अभय सिंह चौटला ने की, जिसमें इनेलो के विधायकों ने हिस्सा लिया. अभय चौटाला ने कहा कि इससे साबित हो गया कि पार्टी किसके साथ है.
करीब 15 इनेलो विधायकों ने चंडीगढ़ में अभय चौटाला की बैठक में हिस्सा लिया. इनेलो प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ तीन विधायक और चार जिलाध्यक्ष नहीं पहुंचे.
गौरतलब है कि इसी हफ्ते परिवार में बढ़ते विवाद पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपने बड़े बेटे अजय सिंह चौटाला को ‘पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण’ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया था.
हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला व उनके छोटे भाई दिग्विजय चौटाला को उनके दादा (ओम प्रकाश चौटाला) ने 2 नवंबर को ही पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्काषित कर दिया था. दुष्यंत व दिग्विजय, अजय चौटाला के बेटे हैं. इसके बाद चौटाला वंश की कलह खुलकर सामने आ गई.
तिहाड़ से पैरोल पर बाहर आए अजय चौटाला पार्टी बैठक व समर्थन जुटाने के लिए हरियाणा के विभिन्न भागों की यात्रा कर रहे हैं.
ओम प्रकाश चौटाला व उनके बड़े बेटे अजय को 2013 के जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में दोषी करार दिया गया था. दिल्ली की सीबीआई अदालत ने दोनों को दस साल की जेल की सज़ा सुनाई है.
(समाचार एजेंसी आईएएनएस से इनपुट के साथ)