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Friday, 10 May, 2024
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शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा

ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2013 में जेल की सजा हुई थी. कोविड-19 महामारी के कारण वह 26 मार्च 2020 से आपात पैरोल पर थे.

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नई दिल्ली: हरियाणा के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दस वर्ष की कैद की सजा काट रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से शुक्रवार को रिहा कर दिया गया.

जेल के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. चौटाला (86) पैरोल पर रिहा थे और शुक्रवार को वह औपचारिकताएं पूरी करने के लिए तिहाड़ जेल पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया. रिहा होने के बाद जब वो अपने घर गुड़गांव के लिए जा रहे थे तो बॉर्डर पर उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया.

महानिदेशक (दिल्ली कारागार) संदीप गोयल ने बताया ,‘जरूरी औपचारिकताओं के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया.’ पिछले महीने  दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था और कोरोनावायरस संक्रमण के कारण जेलों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए ऐसे कैदियों को छह माह की विशेष छूट दी थी जिन्होंने दस वर्ष की अपनी सजा के साढ़े नौ वर्ष पूरे कर लिए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि चूंकि चौटाला ने अपनी सजा के नौ वर्ष नौ माह पूरे कर लिए हैं, तो वह रिहा होने के हकदार हैं.

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गौरतलब है कि चौटाला को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 2013 में जेल की सजा हुई थी. कोविड-19 महामारी के कारण वह 26 मार्च 2020 से आपात पैरोल पर थे और उन्हें 21 फरवरी 2021 को आत्मसमर्पण करना था. एक वरिष्ठ जेल अधिकारी ने पहले बताया था कि उच्च न्यायालय ने उनकी पैरोल बढ़ा दी है.

चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और 53 अन्य लोगों को वर्ष 2000 में 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैर कानूनी तरीके से भर्ती मामले में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई थी.

जनवरी 2013 में सीबीआई की विशेष अदालत में इन सभी को अलग अलग अवधि की सजा सुनाई गई.


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