scorecardresearch
Wednesday, 26 June, 2024
होमराजनीतिआदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में आजम खान को 3 साल जेल की सजा

आदित्यनाथ के खिलाफ अभद्र भाषा इस्तेमाल करने के मामले में आजम खान को 3 साल जेल की सजा

खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी गई है और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है.

Text Size:

नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को गुरुवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2019 में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में दो हजार रुपए के जुर्माने के साथ तीन साल की जेल की सजा सुनाई गई है. खान को इस मामले में रामपुर कोर्ट में एमपी-एमएलए कोर्ट ने दोषी ठहराया था.

हालांकि खबरों के मुताबिक, खान को तीन साल जेल की सजा सुनाने के बाद जमानत दे दी गई है और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए सात दिन का समय दिया गया है.

खान पर 2019 में आम चुनाव अभियान के दौरान पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी आंजनेय कुमार सिंह, तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट को निशाना बनाकर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था.

एसपी के नेता ने प्रधानमंत्री पर देश में ऐसा माहौल बनाने का आरोप लगाया था जिसमें मुसलमानों का रहना मुश्किल हो गया था.

खान एसपी के एक वरिष्ठ नेता हैं जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के रामपुर से विधायक हैं. दो साल से अधिक समय तक जेल में रहने के बाद से एसपी के यह दिग्गज नेता राज्य विधानसभा की सदस्यता खोने के कगार पर हैं.

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कथित धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद खान को इस साल की शुरुआत में जेल से रिहा कर दिया गया था. उनपर भ्रष्टाचार और चोरी समेत करीब 90 मामले दर्ज हैं.


यह भी पढ़ें: खड़गे का नेतृत्व दोधारी तलवार, क्षेत्रीय और बहुजन दलों के वोट पर कांग्रेस की नजर


share & View comments