नई दिल्ली: केरल के विश्वविद्यालयों के सात कुलपतियों ने राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान द्वारा उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस के खिलाफ बुधवार को फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल पीठ उनकी याचिका पर विचार करेगी.
खान ने 24 अक्टूबर को नौ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों (वीसी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और उनसे यह बताने को कहा था कि उनकी नियुक्ति को अवैध क्यों नहीं घोषित किया जाना चाहिए. राज्यपाल ने नियुक्ति प्रक्रिया में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है.
याचिका में वीसी कारण बताओ नोटिस को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
कुलपति (गवर्नर) के कारण बताओ नोटिस का अब तक किसी भी वीसी ने जवाब नहीं दिया है. नोटिस का जवाब देने की आखिरी तारीख 3 नवंबर शाम 5 बजे है.
इससे पहले, हाई कोर्ट ने घोषणा की थी कि कारण बताओ नोटिस पर सफाई देने के बाद राज्यपाल द्वारा हटाए जाने तक वीसी अपने पद पर बने रह सकते हैं.
जस्टिस रामचंद्रन ने आठ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों द्वारा दायर याचिकाओं का निपटारा करते हुए पूर्व की घोषणा की, जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पद से इस्तीफा देने के लिए कहा, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था.
केरल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज, कन्नूर यूनिवर्सिटी, श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकट और थुंचथ एजुथाचन मलयालम यूनिवर्सिटी के वीसी ने राज्यपाल के निर्देश को अदालत में चुनौती दी थी.
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