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Thursday, 26 December, 2024
होममत-विमतक्या जारी है जातिगत भेदभाव? तमिलनाडु के स्कूलों में भेदभाव दिखाता है कि कानूनों को लागू करने की जरूरत है

क्या जारी है जातिगत भेदभाव? तमिलनाडु के स्कूलों में भेदभाव दिखाता है कि कानूनों को लागू करने की जरूरत है

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां, जैसे चंद्रयान-3 मिशन, इसके सामाजिक स्तरीकरण के मुद्दों से बिल्कुल विपरीत हैं.

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तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा की एक रिपोर्ट ने एक परेशान करने वाली वास्तविकता का खुलासा किया है: राज्य के लगभग 30 प्रतिशत स्कूल अभी भी दलित छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण परंपराओं में संलग्न हैं. उन्हें खाने की लाइनों में अलग-अलग कर दिया जाता है, रिस्टबैंड द्वारा पहचाना जाता है, और अक्सर शौचालय की सफाई जैसे कार्यों में लगा दिया जाता है.

कर्नाटक के सरकारी स्कूलों से लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों तक, भारत के शिक्षा क्षेत्र में भेदभाव की इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं. बीएचयू से संबद्ध महिला महाविद्यालय की दो पीएचडी शोधार्थियों – एक अनुसूचित जाति और दूसरी अनुसूचित जनजाति – ने आरोप लगाया है कि एक प्रोफेसर ने उन्हें शौचालय साफ करने के लिए मजबूर किया और जातिवादी टिप्पणियां कीं. ये मामले, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जैसे संस्थानों में दलित छात्रों के बीच आत्महत्या की रिपोर्टों के साथ, शैक्षिक स्तरों पर दलित छात्रों के सामने आने वाली व्यापक और गहरी चुनौतियों को उजागर करते हैं. ये प्रथाएं न केवल उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती हैं बल्कि उनके आत्म-सम्मान और शैक्षिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डालती हैं.

जबकि संविधान अनुच्छेद 15, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 सहित स्पष्ट रूप से भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, फिर भी नियमों और वास्तविक जीवन की परंपरा के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना हुआ है.

कई संस्थागत प्रशासन, जिनमें मुख्य रूप से प्रमुख जातियां शामिल हैं, अक्सर ‘निचली जाति’ के छात्रों के प्रति पूर्वाग्रह को नज़रअंदाज़ करते हैं या प्रोत्साहित करते हैं. ज़ीरो-टॉलरेन्स नीतियों को लागू करने की कमी इस समस्या को बढ़ाती है और साथ ही यह भी बताती है कि कैसे संस्थान अपने छात्रों के अधिकारों की रक्षा करने में लगातार विफल रहते हैं.

आईआईटी-बॉम्बे की हालिया खाद्य पृथक्करण नीति को लें, जहां कथित तौर पर शाकाहारी और मांसाहारी छात्रों के लिए अलग-अलग भोजन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं. प्रशासन-समर्थित कदम ने अनजाने में छात्रों को जाति के आधार पर विभाजित कर दिया, न कि केवल आहार संबंधी प्राथमिकताओं के आधार पर. यह स्थिति दर्शाती है कि संस्थागत नीतियां, भले ही स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण न हों, फिर भी इसका अनचाहा परिणाम ऐसा हो सकता है जो सामाजिक विभाजन को कायम रखती है.

कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता

शैक्षणिक संस्थानों में पूर्वाग्रहों को उखाड़ने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. उल्लंघन के परिणाम होने चाहिए और समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान और शैक्षिक सुधार जैसे सक्रिय उपाय किए जाने चाहिए. तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा द्वारा अनुशंसित परामर्श केंद्र, माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद को बढ़ावा देने और शैक्षिक समुदायों को जाति भेदभाव के दुष्प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए आवश्यक हैं.

तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा के सर्वेक्षण में विभिन्न क्षेत्रों से तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया गया है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि शैक्षिक भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कानूनी समानता उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है. इस संदर्भ में, हमें डॉ. बीआर अंबेडकर के दृष्टिकोण को याद रखना चाहिए, जो शिक्षा को जाति संबंधी बाधाओं को नष्ट करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के उत्थान का एक साधन मानते थे. पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की उनकी स्थापना और तार्किक और वैज्ञानिक सोच पर उनका जोर सभी सामाजिक परिवर्तन की दिशा में थे. हालांकि, उनके दृष्टिकोण को साकार करने का अर्थ है सामाजिक पूर्वाग्रहों पर काबू पाना और उन्हें कानूनी जनादेश के साथ जोड़ना. अम्बेडकर द्वारा परिकल्पित समतापूर्ण समाज बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, सम्मानजनक और निष्पक्ष शिक्षा प्राप्त करे.

भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य गरीबों, युवाओं, महिलाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित करके पारंपरिक जाति विभाजन से आगे बढ़ना है. हालांकि, यह देश में जातिगत भेदभाव की बुराई को पूरी तरह से हल नहीं करता है. वास्तविक परिवर्तन के लिए राजनीतिक और शैक्षणिक संस्थानों को गंभीर आलोचना के जोखिम के बावजूद, जातिगत पूर्वाग्रह को खुले तौर पर स्वीकार करने और उससे निपटने की आवश्यकता है.


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राजनीति को स्कूल-कॉलेजों से दूर रखें

धार्मिक पहचान और मंदिरों पर सरकार का जोर अनजाने में – और खतरनाक रूप से – जातिगत मतभेदों को मजबूत कर सकता है. यह उन शैक्षणिक संस्थानों में स्पष्ट है जहां धार्मिक प्रतीक प्रचलित हैं. समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, शैक्षिक सेटिंग्स में धार्मिक त्योहार समारोहों और धर्म-आधारित राजनीतिक गतिविधियों को सीमित करने के लिए नीतियों को लागू किया जा सकता है, जिससे एक अधिक तटस्थ और न्यायसंगत शिक्षण वातावरण तैयार किया जा सके जो जाति और धार्मिक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो.

कॉलेजों में ‘मोदी’ सेल्फी पॉइंट बनाने का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) का अब वापस लिया गया निर्देश शैक्षिक वातावरण में राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चिंता पैदा करता है. इसे राजनीतिक गतिविधियों को शैक्षणिक संस्थानों से अलग रखने के सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा जा सकता है. इस तरह के कदम राजनीतिक हस्तियों के एकतरफा चित्रण को बढ़ावा देते हैं और छात्रों को विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दृष्टिकोणों और ऐतिहासिक शख्सियतों के बारे में पढ़ाने के शैक्षिक उद्देश्य को प्रभावित करते हैं.

भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियां, जैसे चंद्रयान-3 चंद्रमा मिशन, इसके सामाजिक स्तरीकरण के मुद्दों से बिल्कुल विपरीत हैं. सच्ची वैज्ञानिक प्रगति के लिए मानव समानता सिद्धांतों के पालन की आवश्यकता होती है. शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक तत्वों और राजनीतिक एजेंडे को शामिल करने से भारत की प्रगति में गिरावट आने का खतरा है – संभावित रूप से यह एक ऐसे युग में वापस चला जाएगा जहां वैज्ञानिक तर्क खत्म हो गए हैं. सरकार और उसकी मशीनरी को शैक्षणिक संस्थानों और राजनीतिक/धार्मिक विचारधाराओं के बीच स्पष्ट अलगाव बनाए रखने के महत्व का अहसास होना चाहिए. उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय निष्पक्ष शिक्षा और वैज्ञानिक जांच के लिए भय रहित स्थान बने रहें.

शैक्षिक सेटिंग में, सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करना महत्वपूर्ण है. जातिगत भेदभाव के खिलाफ जीरो-टॉलरेन्स नीतियों को लागू करने में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है. रोहित वेमुला के मामले जैसी त्रासदियों को रोकने और न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत में जातिगत पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए अनुच्छेद 15 और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्रशासन को जवाबदेह बनाने सहित सख्त उपाय आवश्यक हैं.

(लेखक फाउंडेशन फॉर ह्यूमन होराइजन के अध्यक्ष हैं, जो एक संयुक्त राष्ट्र-संबद्ध एनजीओ हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति-विरोधी कानून आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिसर्च स्कॉलर है. व्यक्त किए गए विचार निजी हैं.)

(संपादनः शिव पाण्डेय)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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