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Tuesday, 7 May, 2024
होममत-विमतबोंगो, बांग्ला, पश्चिम बंग — पश्चिम बंगाल के नाम बदलने की मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया

बोंगो, बांग्ला, पश्चिम बंग — पश्चिम बंगाल के नाम बदलने की मांग को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया

पहली बार केंद्र सरकार ने 2018 में नाम बदलने के राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को खारिज कर दिया. यह पश्चिम बंगाल था.

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अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से सात-असम, बॉम्बे, बिहार मध्य प्रांत और बरार, उड़ीसा, मद्रास और संयुक्त प्रांत-भारत में बने रहे. सिंध और उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत पाकिस्तान में चले गए. पंजाब, जैसा कि उस समय कहा जाता था, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में विभाजित थास जबकि इस राज्य और पड़ोसी रियासतों के संघ, जिसे PEPSU-पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ कहा जाता था, के बीच स्पष्ट अंतर बनाने के लिए पूर्वी पंजाब का नाम बदलकर पंजाब कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर बंगाल करने की कोई आसन्न आवश्यकता नहीं थी. इसे बदलने की कोशिशें अब तक सफल नहीं हो पाई हैं.

इसके अलावा रिकॉर्ड के लिए बंगाल ने 1905 में अपने पहले विभाजन में अपना नाम बरकरार रखा. उस समय भारत के वायसराय और गवर्नर-जनरल जॉर्ज कर्जन ने पूर्वी बंगाल और असम को एक और राज्य बनाया, जिसकी शीतकालीन राजधानी डाक्का (आज का ढाका) और ग्रीष्मकालीन राजधानी शिलांग थी. एक बड़े राष्ट्रवादी विद्रोह के बाद 1911 के दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज की उद्घोषणा द्वारा विभाजन को रद्द कर दिया गया.


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पश्चिम बंगाल का नाम बदलना

आइए इस मुद्दे को परिप्रेक्ष्य में रखें. विभाजन के तुरंत बाद राज्य का नामकरण तत्काल विचार के योग्य नहीं था. अन्य मुद्दे जैसे शरणार्थियों का पुनर्वास, भोजन की कमी, बार-बार आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए नदियों पर बांध बनाना और नई टाउनशिप और भारी उद्योग की स्थापना सर्वोच्च प्राथमिकता थी. दरअसल 1954 में एक संक्षिप्त अंतराल के लिए पश्चिम बंगाल और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों, बीसी रॉय और श्रीकृष्ण सिन्हा ने भी दोनों राज्यों का विलय कर प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और कोलकाता बंदरगाह तक पहुंच वाला एक राज्य बनाने का विचार किया था. अगले 20 साल नक्सली विद्रोह के विनाश के लिए थे. इमरजेंसी के बाद जब सीपीएम के नेतृत्व वाले 14-सदस्यीय वाम मोर्चा गठबंधन ने सत्ता संभाली, तो प्राथमिकता ऑपरेशन बर्गा थी — या जोतने वालों को ज़मीन.

1999 में ही ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने पहली बार नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन इस पर राय बंटी हुई थी कि इसका नाम ‘पश्चिम बांग्ला’ रखा जाए या ‘बांग्ला’. राज्य सरकार की मांग पर कभी भी गंभीरता से अमल नहीं किया गया. जब 2011 में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सत्ता में आई, तो सीएम ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा कि नाम बदलकर “पश्चिम बंगा” या “पश्चिम बंगो” कर दिया जाए.

बनर्जी द्वारा दिया गया एक तर्क यह था कि W से शुरू होने वाले वर्णमाला नाम के कारण, राज्य अक्सर केंद्र द्वारा बुलाई गई बैठकों में चर्चा या प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जाने वाला तीसरा स्थान होता था. स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास से लेकर, यह विभिन्न विषयों पर लागू होता है, जिससे राज्य की अपनी बात रखने की क्षमता प्रभावित होती है.

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हालांकि, इस तर्क की विचित्रता स्पष्ट थी क्योंकि पश्चिम बंगाल से ठीक ऊपर के दो राज्यों-उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ने कभी भी इस मुद्दे को नहीं उठाया.

आउटलुक से बात करते हुए कांग्रेस नेता प्रोफेसर ओम प्रकाश मिश्रा ने कहा, “यह सापेक्ष निरर्थकता की कवायद है. यह तर्क कि चूंकि नाम सूची में सबसे नीचे आता है, इसलिए धन कम वितरित किया जाता है, तर्क को खारिज करता है क्योंकि विशेष राज्यों के लिए आवंटन होते हैं. हालांकि, चूंकि सदन ने इस मुद्दे पर बहस करके प्रस्ताव पारित कर दिया है, इसलिए इसे नकारा नहीं जा सकता है.”

2000 में अपने गठन के पहले दशक में उत्तराखंड ने रियायती औद्योगिक पैकेज (सीआईपी) के सफल कार्यान्वयन के कारण देश में सबसे तेज़ आर्थिक विकास दर्ज किया. इसके विशाल आकार को देखते हुए उत्तर प्रदेश को अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में हमेशा सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है. किसी भी स्थिति में बनर्जी का सुझाया गया नाम पश्चिम बांगो वर्णमाला क्रम में ऊपर नहीं होता. वे निश्चित तौर पर पंजाब से आगे होती. हालांकि, क्या होगा यदि Punjab का नाम बदलकर Panjab कर दिया जाए या उस प्राचीन वर्णनकर्ता को वापस कर दिया जाए जिसे स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय पसंद करते थे — पंचनाद.

किसी भी स्थिति में 2011 के प्रस्ताव को केंद्र का समर्थन नहीं मिला. 5 साल बाद एक और प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें प्रस्तावित किया गया कि नया नाम “बोंगो” या “बांग्ला” होगा. सभा ने निर्णय लिया कि राज्य को अंग्रेज़ी में “Bengal”, बंगाली में “बांग्ला” और हिंदी में “बंगाल” कहा जाएगा. इसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने “बांग्ला बचाओ हस्ताक्षर अभियान” का आयोजन किया, जिसमें केवल एक नाम – बांग्ला मांगा गया और इसके अंग्रेज़ी और हिंदी वेरिएंट को हटा दिया गया. केंद्र स्पष्ट रूप से इस विचार से सहमत था और राज्य से एक नाम सुझाने को कहा. जुलाई 2018 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से नाम बदलकर “बांग्ला” करने का प्रस्ताव पारित किया और गेंद वापस केंद्र के पाले में फेंक दी.


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MHA के दिशानिर्देश

राज्य विधानसभा द्वारा नाम या वर्तनी में परिवर्तन के संबंध में एक प्रस्ताव पारित करने के बाद मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को भेजा जाता है. इसके बाद मंत्रालय अपने 1953 के दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ता है.

गृह मंत्रालय सभी हितधारकों – विदेश मंत्रालय (एमईए), रेल मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण और भारत के रजिस्ट्रार जनरल से विचार और टिप्पणियां आमंत्रित करता है. वास्तव में यह इन मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों से ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ (एनओसी) मांगता है. यदि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रस्ताव को संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाता है, यह एक कानून बन जाता है और उसके बाद राज्य का नाम बदल दिया जाता है.

पश्चिम बंगाल विधानसभा का प्रस्ताव “बांग्ला” और “बांग्लादेश” के बीच समानता के कारण विदेश मंत्रालय को अस्वीकार्य था. इसलिए यह निश्चित नहीं है कि अगर प्रस्ताव पश्चिम बांग्ला के लिए है, जो मांग को ‘आधा-अधूरा’ पूरा करेगा तो भी विदेश मंत्रालय आपत्ति करेगा या नहीं. या जब 1971 तक पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था तो स्थिति क्या रही होगी?

जो भी हो प्रस्ताव खारिज होने के बाद बनर्जी ने मोदी को लिखा, “किसी राज्य के नाम से वहां के लोगों में पहचान की मजबूत भावना पैदा होनी चाहिए और यह पहचान तभी बन सकती है जब राज्य के नाम पर उसके इतिहास और प्रामाणिक संस्कृति के हस्ताक्षर हों.”

यह पहली बार था कि नाम बदलने के लिए किसी राज्य विधानसभा के सर्वसम्मत प्रस्ताव को केंद्र ने स्वीकार नहीं किया. पिछले दो दशकों में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा (2011) और उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड (2007) किया गया था.


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जिले का नाम बदलना

किसी राज्य के नाम में परिवर्तन की तुलना में जिलों के लिए प्रक्रिया काफी सरल है. राज्य विधानसभा में साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित होने के बाद, राज्य राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की जाती है और जिला मजिस्ट्रेट जिले के सभी 80 विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, डाकघर के साथ-साथ राज्य और केंद्रीय चुनाव आयोग को बदलाव के बारे में सूचित करता है. पिछले दशक में गुड़गांव का गुरुग्राम (2016) बन गया और 2018 में इलाहाबाद का प्रयागराज बन गया.

2018 में छत्तीसगढ़ की राजधानी नए रायपुर का नाम दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में अटल नगर रखा गया था. होशंगाबाद 2021 में नर्मदापुरम बन गया. महाराष्ट्र ने इस साल की शुरुआत में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर सदाशिव नगर कर दिया. जैसे-जैसे 2024 नज़दीक आ रहा है, कोई भी ‘आकांक्षाओं’ के साथ-साथ ‘उम्मीदों को पूरा करने’ के लिए नामकरण में कई और बदलावों की उम्मीद कर सकता है और उन मुद्दों पर वोट मांग सकता है जो भावनात्मक होने के साथ-साथ उत्तेजक भी हों. प्यार, जंग और चुनाव में सब जायज़ है.

(संजीव चोपड़ा पूर्व आईएएस अधिकारी और वैली ऑफ वर्ड्स के फेस्टिवल डायरेक्टर हैं. हाल तक वे लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर थे. उनका ट्विटर हैंडल @ChopraSanjeev. है. व्यक्त विचार निजी हैं.)

(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)

(इस लेख को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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