सिंगापुर, 26 अप्रैल (भाषा) सिंगापुर की एक अदालत ने मंगलवार को, भारतीय मूल के एक मलेशियाई मादक पदार्थ तस्कर की मां की ओर से दायर एक अपील को खारिज कर दिया जिसमें उसके बेटे को मिली मौत की सजा को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
नागेन्द्रन के. धर्मलिंगम को 2009 में 42.72 ग्राम हेरोइन की तस्करी करने का दोषी 2010 में पाया गया था जब उसकी आयु 18 साल थी। उसे बुधवार को देश की चांगी जेल में मौत की सजा दी जानी है। धर्मलिंगम को मादक पदार्थों के साथ सिंगापुर में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। सिंगापुर के कानून के अनुसार, 15 ग्राम से अधिक हेरोइन की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है।
धर्मलिंगम की 34 वर्षीय मां ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। स्ट्रेट्स टाइम्स अखबार की खबर के अनुसार, मंगलवार को आरोपी की मां की अर्जी खारिज होने के बाद, अदालत ने धर्मलिंगम को अपने परिवार के साथ दो घंटे बिताने की अनुमति दी।
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