चेन्नई, चार मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की जांच वाले एक मामले के आरोपी को यह शपथपत्र देकर जमानत लेने को कहा है कि वह भारत के संविधान का पालन करेगा।
न्यायमूर्ति पी एन प्रकाश और न्यायमूर्ति ए ए नक्किरन की खंडपीठ ने माओवादियों से जुड़े एनआईए के मामले के दूसरे आरोपी सुरेश राजन को जमानत देते हुए यह शर्त रखी।
पीठ ने अपने हालिया आदेश में कहा, ‘‘सुरेश राजन विशेष अदालत में तमिल में एक हलफनामा देगा जिस पर उसके हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान होगा और इसमें संविधान की शपथ लेगा कि वह माओवादी विचारधारा को नहीं मानता। वह यह भी कहेगा कि वह हिंसा में भरोसा नहीं करता और संविधान को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा।’’
पीठ ने अन्य सामान्य शर्तें भी लगाईं और कहा कि अगर वह इनमें से किसी का भी उल्लंघन करता है तो विशेष अदालत को जमानत रद्द करने का अधिकार है।
एनआईए ने 8 जून, 2021 को मामले की जांच अपने हाथ में ली थी और सुरेश राजन को गिरफ्तार किया था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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भाषा वैभव पवनेश
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