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शनिवार, 5 जुलाई, 2025
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कोलकाता के त्रिपुरा हाउस में निर्माण की सीबीआई जांच का आदेश

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कोलकाता, 19 मई (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को दक्षिण कोलकाता स्थित त्रिपुरा हाउस परिसर में एक बहुमंजिला इमारत के निर्माण में संभावित अनियमितताओं की जांच का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने भवन के मालिक और डेवलपर पर 44 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश के अनुसार, मालिक और डेवलपर दोनों को परिसर के भीतर बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने के एवज में 22-22 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा।

अदालत ने सीबीआई को प्रथम श्रेणी की विरासत संपत्ति में भवन योजना प्रस्ताव की मंजूरी प्राप्त करने में शामिल संभावित अनियमितताओं का पता लगाने के लिए जांच का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सिन्हा ने निर्देश दिया, ‘‘(मामले की) जांच सीबीआई के क्षेत्रीय प्रमुख की कड़ी निगरानी में की जाएगी।’’

अदालत ने सीबीआई को उच्च न्यायालय के महापंजीयक को 20 जून तक सीलबंद लिफाफे में जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।

भाषा

सुरेश अर्पणा

अर्पणा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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