कोच्चि, छह मई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने शुक्रवार को सरकारी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया और केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) को खुदरा मूल्य पर ईंधन उपलब्ध कराने के अपने पूर्व के आदेश को निरस्त कर दिया।
न्यायमूर्ति सी एस डायस और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की पीठ ने कहा कि थोक खरीदार केएसआरटीसी एक अलग वर्ग में आता है और उसे खुदरा ग्राहकों के समान नहीं माना जा सकता।
केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने 13 अप्रैल को कहा था कि ओएमसी द्वारा केएसआरटीसी से लिए गए डीजल की कीमत प्रथम दृष्टया ‘अत्यधिक’ है और उन्हें खुदरा दरों पर ईंधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
विभिन्न आदेशों का हवाला देते हुए खंडपीठ ने कहा कि केएसआरटीसी को डीजल किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यह तय करना इस अदालत का काम नहीं है।
भाषा नेत्रपाल नरेश
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