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Tuesday, 24 March, 2026
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इंडियन मुजाहिदीन मामला: विशेष अदालत को आरोपी के आवेदन पर फिर से विचार करने निर्देश

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मुंबई, पांच मई (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने यहां की एक विशेष अदालत को निर्देश दिया है कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) का सदस्य होने के आरोप में 2008 में गिरफ्तार किए गए मुबीन शेख द्वारा दायर एक आवेदन पर फिर से विचार करे।

शेख ने उसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत मामला दर्ज किए जाने को चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति साधना जाधव और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

शेख और कई अन्य लोगों को 2008-2009 में मुंबई पुलिस ने कथित तौर पर इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के मीडिया प्रकोष्ठ के सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

यह मामला अगस्त 2008 में मीडिया संगठनों को ईमेल भेजने से जुड़ा है, जिसमें 2008 में गुजरात के अहमदाबाद में सिलसिलेवार धमाकों की जिम्मेदारी ली गई थी। इन धमाकों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे।

अदालत ने बुधवार को शेख द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने मकोका लगाने के खिलाफ उसके आवेदन को खारिज करने के अप्रैल 2019 के विशेष अदालत के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है।

शेख ने अपनी याचिका में दावा किया कि मकोका के खिलाफ उनके आवेदन पर सुनवाई लंबित होने के कारण विशेष अदालत ने उनके खिलाफ मामले में आरोप तय किए और बाद में आवेदन को बेतुका बताकर खारिज कर दिया।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि आवेदन लंबित था और उस पर विशेष अदालत में सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, इसलिए ऐसा होने से आरोपी के ‘‘बेहद जरूरी अधिकार का उल्लंघन हुआ है।’’

उच्च न्यायालय ने आरोपी को, मकोका के तहत लगाए गए आरोपों को रद्द करने के लिए एक नया आवेदन दाखिल करने को कहा और निचली अदालत को दो महीने के भीतर इस पर फैसला सुानने का निर्देश दिया।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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