कोच्चि (केरल), 19 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने 2017 के अभिनेत्री हमला प्रकरण की आगे की जांच को पूरा करने के लिए अपराध शाखा को 30 मई तक का समय दिया है।
अदालत ने आठ मार्च को एजेंसी को इस मामले की जांच को पूरा करने के लिए 15 अप्रैल तक का समय दिया था।
न्यायमूर्ति कौसर इडाप्पगाथ ने अपराध शाखा के आवेदन पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘‘ मैं कुछ और समय देने के पक्ष में हूं।’’ अपराध शाखा ने अपनी जांच पूरा करने के लिए और तीन महीने का वक्त मांगा था।
उच्च न्यायालय ने समय देते हुए कहा कि समय विस्तार संबंधी एजेंसी के आवेदन को उच्च न्यायालय में दाखिल करने या उसके द्वारा देखे जाने से पहले ही उसकी सामग्री प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हो गयी।
न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अदालत यह आवेदन देखती, उससे पहले आम लोगों को उसकी सामग्री का पता चल गया।’’
अदालत ने निर्देश दिया कि मामले से संबंधित आवेदन या हलफनामे की सामग्री का मीडिया समेत किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने यह भी कहा कि जांच के दौरान एकत्र की गयी सभी सामग्री गोपनीय रखी जाए और मीडिया समेत किसी को भी उसकी भनक न लगे।
उच्च न्यायालय ने अभियोजन महानिदेशक को उसके निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराने को कहा।
अभिनेता दिलीप के वकील फिलीप वर्गीज ने यह कहते हुए समय विस्तार का विरोध किया कि जांच एजेंसी उन्हें परेशान करने के लिए इसे अनावश्यक रूप से खींच रही है।
तमिल, तेलुगू, एवं मलयालम फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री को 17 फरवरी, 2017 की रात को कुछ व्यक्तियों ने कथित रूप से अगवा कर उनका उत्पीड़न किया था। वे लोग जबरन उनकी कार में चढ़ गये थे। बाद में वे वहां से भाग गये । इस पूरी हरकत का इन व्यक्तियों ने अभिनेत्री को ब्लैकमेल करने के लिए वीडियो बना लिया था। इस मामले में 10 आरोपी हैं एवं पुलिस सात को गिरफ्तार कर चुकी है। दिलीप को बाद में गिरफ्तार किया गया था एवं जमानत पर छोड़ दिया था।
भाषा राजकुमार नरेश
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