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शुक्रवार, 2 मई, 2025
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जैनब फातिमा ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ याचिका दायर की

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प्रयागराज, दो मई (भाषा) माफिया अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा ने गैर जमानती वारंट जारी करने और संपत्ति कुर्क करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। उमेश पाल हत्याकांड मामले में पेश नहीं होने के लिए यह आदेश पारित किया गया था।

प्रयागराज के विशेष न्यायाधीश (एससी.एसटी अधिनियम) ने जैनब फातिमा के साथ ही अतीक अहमद की पत्नी शाईस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और तीन अन्य के खिलाफ इस मामले में पेश नहीं होने के लिए कुर्की का आदेश पारित किया है।

यद्यपि इस मामले में न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो सकी।

बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके दो सुरक्षा गार्डों की 25 फरवरी, 2023 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल की पत्नी जया पाल की तहरीर पर धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के दो बेटों, अतीक के साथ गुड्डू मुस्लिम और गुलाम, नौ अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

भाषा राजेंद्र

राजकुमार

राजकुमार

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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