नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि आप सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम रही है और ऑक्सीजन सिलेंडरों तथा कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए प्रमुख दवाओं की कालाबाजारी हो रही है.
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने कहा कि यह समय गिद्ध बनने का नहीं है. बेंच ने ऑक्सीजन रिफिल करने वालों से कहा, ‘क्या आप कालाबाजारी से अवगत हैं. क्या यह कोई अच्छा मानवीय कदम है?’
बेंच ने आगे कहा कि राज्य सरकार इस गड़बड़ी को दूर करने में नाकाम रही है. अदालत ने कहा, ‘आपके पास अधिकार हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें.’
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार से कहा कि अगर आपके अधिकारियों से स्थिति नहीं संभल रही तो हम केंद्र के अधिकारियों को लगाएंगे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 उपचार में इस्तेमाल होने वाली रेमडिसिविर दवा की बाजार में किल्लत के कारण लोग परेशानी झेल रहे हैं.
अदालत ने केंद्र और केजरीवाल सरकार से कहा, ‘हमने रेमडेसिविर की लाखों शीशियां निर्यात की हैं लेकिन हमारे पास अपने मरीजों के लिए पर्याप्त दवा नहीं है.’
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि यह किस आधार पर तय किया गया है कि दिल्ली को कितनी रेमडिसिविर आवंटित की जानी हैं.
अदालत ने दिल्ली सरकार को अस्पतालों की फार्मेसी में रेमडिसिविर, फैबीफ्लू आदि कोविड की दवाइयों की बिक्री और भंडार का जायजा लेने का निर्देश दिया.
हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन की कमी के कारण अस्पतालों और नर्सिंग होम में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की मौत की संख्या के बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश भी दिया है.
अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडरों के अंकेक्षण नहीं होने से गैस की कृत्रिम कमी और कालाबाजारी हो रही है.
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