नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को ‘ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम’ (जीसीपी) के लिए नियमों की अधिसूचना जारी कर दी।
यह एक अभिनव बाजार-आधारित व्यवस्था है जिसे व्यक्तियों, समुदायों, निजी क्षेत्र के उद्योगों और कंपनियों जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, ‘‘ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 के तहत स्थापित कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, 2023 के तहत कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम से स्वतंत्र है।’’
इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक बाजार आधारित प्रणाली के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना तथा टिकाऊ जीवनशैली को बढ़ावा देना है।
इसमें कहा गया है कि इस तरह की कार्रवाइयों से अर्जित ग्रीन क्रेडिट का इस्तेमाल किसी घरेलू बाजार मंच पर किया जा सकता है।
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वैभव प्रशांत
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