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Saturday, 29 June, 2024
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योगी सरकार का फैसला, मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिवार को देगी मुआवजा

भीड़ की हिंसा सहित अन्य अपराधों में पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि की 25 प्रतिशत रकम का अंतरिम भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा अब दुष्कर्म तथा एसिड अटैक के पीडि़तों को भी अब सरकार मुआवजा देगी.

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लखनऊ: माॅब लिंचिंग की लगातार बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार अब लिंचिंग में जान गंवाने वालों के परिवार को मुआवजा देगी. किसी भी मामले में हिंसक भीड़ के हमले में जान गंवाने वाले के शिकार के आश्रितों को मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव समेत 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है.

माॅब लिंचिंग से जुड़े मामले में योगी सरकार द्वारा अलग-अलग परिस्थिति में 14 बिंदुओं पर तय मुआवजे में से जिलाधिकारी के स्तर पर 25 फीसदी अंतरिम मुआवजा अब दिया जा सकेगा. भीड़ की हिंसा सहित अन्य अपराधों में पीड़ित को क्षतिपूर्ति राशि की 25 प्रतिशत रकम का अंतरिम भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा अब दुष्कर्म तथा एसिड अटैक के पीडि़तों को भी अब सरकार मुआवजा देगी.

यूपी में बढ़ रहे लिंचिंग के मामले

यूपी में पिछले एक महीने में अब तक ऐसे 37 मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है जिसमें 140 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी भी की है. इस बीच डीजीपी ओपी सिंह द्वारा अफवाह फैलाने व हिंसा करने वालों पर रासुका लगाने का आदेश भी दिया गया. बावजूद इसके अफवाह फैलना कम नहीं हुईं. सोशल मीडिया के जरिए भी पुलिस ने जागरुक करने की कोशिश की लेकिन बच्चा चोरी के आरोप में माॅब वायलेंस जारी है.

आईजी लाॅ एंड ऑर्डर प्रवीण कुमार का कहना है, ‘पुलिस इन मामलों को गंभीरता से ले रही है. अफवाहें रोकने के लिए यूपी पुलिस से वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए जुड़े तीन लाख डिजिटल वॉलंटियर्स की मदद ली जा रही है. बच्चा चोरी से जुड़े जो फेक विडियो और फोटो सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें अपलोड और वायरल करने वालों का भी पता लगाया जा रहा है.’

अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

योगी सरकार की बैठक में ग्रुप- सी के चयन में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली. ग्रुप सी का चयन पहले लोक सेवा आयोग करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा.

वहीं, ग्रुप ए और बी का चयन पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था अब यह काम लोक सेवा चयन आयोग करेगा. आवेदन के लिए पहले उम्र 21 से 35 वर्ष थी जो कि अब 21 से 40 कर दी गई है. इसके अलावा यूपी कृषि सेवा नियमावली में भी संशोधन किया गया है. पहले केवल बीएससी कृषि ही आवेदन कर सकते थे. अब उद्यान, फॉरेस्ट्री, गृह विज्ञान, कम्युनिटी साइंस से बीएससी युवा भी आवेदन कर सकेंगे. वहीं गांधी जयंती पर दो अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र चलेगा. जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होकर 3 अक्टूबर की रात तक चलेगा.

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